ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News NCRलूट के आरोपी से कोर्ट ने कहा- ‘एक साल तक साइकिल भी चलाई तो फिर होगी जेल'

लूट के आरोपी से कोर्ट ने कहा- ‘एक साल तक साइकिल भी चलाई तो फिर होगी जेल'

दिल्ली में आए दिन मोबाइल लूट के लिए हत्याएं तक हो रही हैं। ऐसे में अदालत ने लूट के एक आरोपी को जमानत देने के लिए अनोखी शर्त रखी है। अदालत ने इस युवक द्वारा एक साल तक साईिकल से लेकर कोई भी वाहन चलाने...

लूट के आरोपी से कोर्ट ने कहा- ‘एक साल तक साइकिल भी चलाई तो फिर होगी जेल'
नई दिल्ली | हेमलता कौशिक Thu, 18 Jul 2019 03:17 PM
ऐप पर पढ़ें

दिल्ली में आए दिन मोबाइल लूट के लिए हत्याएं तक हो रही हैं। ऐसे में अदालत ने लूट के एक आरोपी को जमानत देने के लिए अनोखी शर्त रखी है। अदालत ने इस युवक द्वारा एक साल तक साईिकल से लेकर कोई भी वाहन चलाने पर पाबंदी लगा दी है। अदालत ने कहा, अगर वह कोई वाहन चलाते पकड़ा गया, तो उसे दोबारा जेल जाना पड़ेगा।

पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन कुमार जैन ने 19 वर्षीय आरोपी आशीष खान के मामले के मामले में यह आदेश दिया। आदेश में अदालत ने कहा कि आरोपी वाहन चलाने में माहिर है। पुलिस की तरफ से भी कहा गया है कि वह भीड़भाड़ वाले इलाके में तेजी से वाहन भगा सकता है। इस वारदात में पुलिस का आरोप है कि आरोपी वाहन चला रहा था, जबकि उसके दो साथी पीछे बैठे थे। उन्होंने ही लूटपाट की। अदालत ने कहा कि इस मामले में दुविधा यह है कि आरोपी की उम्र 19 साल है। उसमें सुधार की संभावना को भी तलाशा जा सकता है, लेकिन इसके लिए कठोर निर्देश अनिवार्य हैं। ऐसे में आरोपी को एक साल तक किसी भी वाहन से दूर रखा जाए तो उसकी फितरत को बदलने का प्रयास किया जा सकता है। 

लाइसेंस सरेंडर करने के आदेश : अदालत ने 30 हजार रुपये के निजी मुचलके एवं इतने ही रुपये मूल्य के जमानती के आधार आरोपी आशीष खान को जमानत दी।अदालत ने कहा कि वह ड्राइविंग लाइसेंस अदालत में जमा करा दे।

आरोपी का रोजाना का हिसाब रखेगी पुलिस

अदालत ने आरोपी को निर्देश दिया कि वह एक साल तक प्रत्येक महीने के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक थानाध्यक्ष के समक्ष हाजिर होगा। इन दो घंटों में वह हफ्ते के अपने कामकाज का पूरा ब्योरा देगा। अदालत ने पुलिस को भी आदेश दिया कि वह आरोपी के रोजाना के कामकाज का ब्योरा रखेगी, जिसे अदालत भी तलब कर सकती है।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें