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ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मामला : 'खान चाचा' के मालिक नवनीत कालरा को दूसरी बार भी गिरफ्तारी से राहत नहीं

दिल्ली की एक अदालत ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कथित जमाखोरी और कालाबाजारी से जुड़े एक मामले में कारोबारी नवनीत कालरा को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से मंगलवार को दूसरी बार इनकार कर...

ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मामला : 'खान चाचा' के मालिक नवनीत कालरा को दूसरी बार भी गिरफ्तारी से राहत नहीं
नई दिल्ली। भाषाTue, 11 May 2021 08:07 PM
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दिल्ली की एक अदालत ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कथित जमाखोरी और कालाबाजारी से जुड़े एक मामले में कारोबारी नवनीत कालरा को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से मंगलवार को दूसरी बार इनकार कर दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुमित दास ने कालरा की अग्रिम जमानत याचिका भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश कर दी, अब वहां तय होगा कि बुधवार को अर्जी पर किस अदालत में सुनवाई होगी।

कोर्ट ने टिप्पणी की, ''जिला जज, दक्षिण पूर्व के समक्ष बुधवार सुबह 10 बजे जमानत अर्जी पेश की जाएगी, वे उसे संबंधित अदालत को भेजेंगे। आरोपी को फिलहाल कोई अंतरिम राहत या छूट नहीं है।

खान मार्केट स्थित 'खान चाचा' सहित कालरा के कई हाई-प्रोफाइल रेस्तरां से जब्त किए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के मामले में कालरा द्वारा दी गई अग्रिम जमानत अर्जी के अधिकार क्षेत्र को लेकर अदालत में आज सुनवाई हो रही थी। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि चूंकि मामला एफआईआर दर्ज होने के बाद क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया गया है, ऐसे में इस पर सुनवाई अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

श्रीवास्तव ने न्यायाधीश को बताया कि सात मई को, अदालत के पास अधिकार था, लेकिन चूंकि अब मामला ट्रांसफर हो गया है, ऐसे में अदालत का अधिकार क्षेत्र भी समाप्त हो गया है, लेकिन आरोपी के वकील विनीत मल्होत्रा ने अदालत को बताया कि सात मई को एफआईआर लोधी रोड थाने में दर्ज हुई थी, इसलिए ट्रांसफर के बावजूद यह अदालत के अधिकार क्षेत्र में है। 

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