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एक महीने में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई तो लगेगा जुर्माना

वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए वाहन डीलरों को परिवहन विभाग ने एक माह का और समय दिया है। इसके बाद जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगी, उनके चालकों पर जुर्माना होगा।...

एक महीने में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई तो लगेगा जुर्माना
नोएडा | वरिष्ठ संवाददाता Fri, 14 Jun 2019 01:37 PM
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वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए वाहन डीलरों को परिवहन विभाग ने एक माह का और समय दिया है। इसके बाद जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगी, उनके चालकों पर जुर्माना होगा। यह जुर्माना एक अप्रैल 2019 और इसके बाद निर्मित वाहनों के चालकों पर किया जाएगा। 

परिवहन विभाग ने 25 अप्रैल से वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए वाहन डीलरों को निर्देश दिया था। 25 जून तक का डीलरों को समय दिया था। निर्देश मिलने के चार से पांच दिन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जानी शुरू कर दी गई थी। एआरटीओ प्रशासन एके पांडे ने बताया कि सभी डीलर वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा रहे हैं। ज्यादातर वाहन नंबर प्लेट लग कर ही शोरूम से बाहर निकल रहे हैं। 

उन्होंने बताया कि एक महीने का डीलरों को और समय दे दिया गया है। इसके बाद चालकों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। चालान शुल्क कितना होगा, इसको लेकर शासन की ओर से कोई जानकारी नहीं मिली है लेकिन संभवत 300 से 500 रुपये तक हो सकता है। 

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के फायदे : परिवहन अधिकारियों ने बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के कई फायदे हैं। क्रोमियम प्लेटेड नंबर और इंबॉस होने के कारण अंधेरे में नंबर प्लेट चमकती हैं। वाहन यदि दुर्घटना ग्रस्त हो जाता है तो नंबर को सीसीटीवी कैमरे से आसानी से देखा जा सकता है। अपराधी वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते हैं। वाहन के जलने पर प्लेट को छूकर उभरे नंबरों की मदद से नंबर आसानी से पता लगाया जा सकता है। 

600 से 700 रुपये ले रहे डीलर : नोएडा के वाहन डीलरों से मिली जानकारी के मुताबिक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए 600 से 700 रुपये तक लिए जा रहे हैं। एआरटीओ प्रशासन ने बताया कि नए वाहनों की कीमत में ही इस शुल्क को जोड़कर लिया जा रहा है। वहीं पुराने वाहन मालिकों से रुपये जमा कराए जा रहे हैं। दो पहिया वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए 100 से 150 रुपये निर्धारित हैं। .

एक वाहन कंपनी के सेल्स रिलेशनशिप मैनेजर दीपक ने बताया कि तीन से चार दिन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा कर दी जा रही है। इसके लिए आरसी की फोटोकॉपी जमा करना अनिवार्य है। 

पांच लाख 70 हजार वाहन पंजीकृत

एआरटीओ से मिली जानकारी के मुताबिक जिले में करीब पांच लाख 70 हजार वाहन पंजीकृत हैं। इनमें दो पहिया और कार शामिल हैं। दो पहिया वाहनों की संख्या करीब तीन लाख 70 हजार और बाकी कारें हैं। कॉर्मशियल वाहन इसमें शामिल नहीं हैं।

''डीलर वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा रहे हैं। ज्यादातर वाहन नंबर प्लेट लग कर ही शोरूम से बाहर निकल रहे हैं। एक महीने का डीलरों को और समय दे दिया गया है। इसके बाद चालकों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी।''-एके पांडे, एआरटीओ प्रशासन 

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