ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News NCRपुरानी पेंशन योजना का लाभ 2003 के बाद नहीं मिलेगा : कैट

पुरानी पेंशन योजना का लाभ 2003 के बाद नहीं मिलेगा : कैट

पुरानी पेंशन योजना का लाभ ऐसे कर्मचारियों को नहीं मिलेगा जिनकी नियुक्ति दिसंबर 2003 के बाद हुई है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने सीबीआई में सिपाही स्तर के 48 कर्मचारियों की मांग को ठुकराते...

पुरानी पेंशन योजना का लाभ 2003 के बाद नहीं मिलेगा : कैट
नई दिल्ली | प्रभात कुमारMon, 23 Jul 2018 01:03 PM
ऐप पर पढ़ें

पुरानी पेंशन योजना का लाभ ऐसे कर्मचारियों को नहीं मिलेगा जिनकी नियुक्ति दिसंबर 2003 के बाद हुई है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने सीबीआई में सिपाही स्तर के 48 कर्मचारियों की मांग को ठुकराते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला दिया है।

कैट के सदस्य प्रवीण महाजन ने सीबीआई की दलीलों को स्वीकार करते हुए कहा कि पुरानी पेंशन योजना सिर्फ उन कर्मचारियों के लिए है, जिनकी नियुक्ति दिसंबर 2003 से पूर्व हुई थी। सीबीआई ने कैट को बताया था कि उसने इस मामले में कार्मिक, लोक शिकायतें और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की राय ली थी। मंत्रालय ने सीबीआई को भेजी राय में कहा था कि पहली जनवरी 2004 या इसके बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

कैट ने पुरानी पेंशन योजना के लाभ की मांग करने वाली सीबीआई के सिपाहियों की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उनकी नियुक्ति में देरी उचित कारणों से हुई। इतना ही नहीं, कैट ने अपने फैसले में याचिकाकर्ताओं की उन दलीलों को भी सिरे से नकार दिया, जिनमें कहा गया था कि अदालत के आदेश के बावजूद सीबीआई ने उनकी नियुक्ति में देरी की। ऐसे में उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाना जाहिए। फैसले में कहा गया है कि तथ्यों को देखने से स्पष्ट है कि सीबीआई ने अदालत द्वारा दिए गए वक्त से दो माह पहले ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर दी, ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि नियुक्ति में जानबूझकर देरी हुई।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें