Odd-Even Scheme : चालान में राहत दे सकती है दिल्ली सरकार
आगामी 4 नवंबर को दिल्ली में लागू होने जा रहे सम विषम (Odd-Even Scheme) का नियम तोड़ने पर 20 हजार रुपये के चालान का प्रावधान है। नए मोटर व्हीकल एक्ट में जिस धारा 115 के तहत यह योजना लागू होगी उसमें यह...
आगामी 4 नवंबर को दिल्ली में लागू होने जा रहे सम विषम (Odd-Even Scheme) का नियम तोड़ने पर 20 हजार रुपये के चालान का प्रावधान है। नए मोटर व्हीकल एक्ट में जिस धारा 115 के तहत यह योजना लागू होगी उसमें यह प्रावधान किया गया है। इससे पहले जब दो बार 1-15 जनवरी और 15 से 30 अप्रैल 2016 में योजना लागू हुई थी तब चालान की राशि 2000 रुपये थी। हालांकि परिवहन अधिकारियों की मानें तो सरकार इसमें राहत दे सकती है।
परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मानें तो जब भी सरकार इस तरह के आदेश जारी करती है तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 115 के तहत होता है।
उसी में उपधारा (1) की धारा 194 के तहत उसे 20 हजार रुपये के चालान का प्रावधान किया गया है। धारा 115 के तहत सरकार के पास यह अधिकार है कि वह किसी सड़क पर वाहनों के चलने को लेकर पाबंदी का आदेश जारी कर सकती है। उसे नहीं मानने वालों का चालान किया जाता है। कामन वेल्थ गेम और इससे पहले दो बार हुए सम विषम के दौरान भी इसी धारा का प्रयोग सरकार ने किया था। हालांकि परिवहन अधिकारियों का कहना है कि यह चालान राशि कम्पाउंडेबल है। मसलन इस चालान की राशि को कोर्ट भेजने की जरूरत नहीं है।
ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग और एसडीएम मौके पर ही यह चालान राशि वसूल सकते हैं। जिन मामलों में कम्पाउंडेबल चालान का प्रावधान है। उन मामलों में राज्य सरकार के पास अधिकार होता है कि वह उस चालान राशि को घटा या बढ़ा सकती है। इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि सरकार 20 हजार रुपये का ही चालान वसूलेगी।
सम विषम योजना में 17,321 के चालान हुए थे
बताते चले कि बीते दो बार हुए सम विषम योजना में कुल 17,321 लोगों का चालान किया गया था। इसमें जनवरी 2016 में 10,021 लोगों का चालान करके सरकार ने 2000 रुपये के जुर्माना राशि के साथ 2 करोड़ से अधिक का जुर्माना वसूला था। दूसरी बार अप्रैल 2016 में कुल 7,300 वाहनों का वाहन चालकों का चालान हुआ था। जिससे 1.5 करोड़ रुपये का चालान राशि वसूली गई थी। इस बार सरकार आगामी 4 से 15 नवंबर के बीच तीसरी बार सम विषम लागू करने की घोषणा कर चुकी है।