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MLA मामन खान के मोबाइल-लैपटॉप में कैद नूंह हिंसा के सबूत? SIT को इन सवालों के जवाब की तलाश

नूंह हिंसा मामले की जांच कर रही हरियाणा पुलिस की एसआईटी (स्पेशल इनवेस्टीगेशन टीम) ने फिरोजपुर झिरका के विधायक मामन खान पर शिकंजा और कस दिया है। विधायक पर बड़कली चौक पर हुई हिंसा को भड़काने का आरोप है।

MLA मामन खान के मोबाइल-लैपटॉप में कैद नूंह हिंसा के सबूत? SIT को इन सवालों के जवाब की तलाश
Praveen Sharmaनूंह फरीदाबाद। हिन्दुस्तानSat, 16 Sep 2023 07:38 AM
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नूंह हिंसा मामले की जांच कर रही हरियाणा पुलिस की एसआईटी (स्पेशल इनवेस्टीगेशन टीम) ने फिरोजपुर झिरका के विधायक मामन खान पर शिकंजा और कस दिया है। एसआईटी अब मामन खान के मोबाइल फोन और लैपटॉप से उनके सोशल मीडिया की पोस्ट से लेकर हिंसा के दौरान उनकी लोकेशन की जानकारी जुटाएगी। पुलिस ने विधायक से पूछताछ के लिए सवालों की लंबी फेहरिस्त तैयार की है। विधायक पर बड़कली चौक पर हुई हिंसा को भड़काने का आरोप है। फिलहाल पुलिस आरोपी विधायक को बड़कली चौक हुए हिंसा के साजिशकर्ता के तौर पर देख रही है।

पुलिस रिमांड के दौरान विधायक से विभिन्न पहलुओं पर पर जवाब तलाशेगी। इनमें हिंसा भड़काने के लिए मोबाइल से कितनी पोस्ट कीं। उन पोस्टों को बरामद किया जाएगा। हिंसा में विधायक के कितने समर्थक शामिल थे, इसका भी पता लगाया जाएगा। विधायक के पास कितने फोन हैं? और कितने सिमकार्ड हैं? सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब अकाउंट, वॉट्सऐप ग्रुप की जानकारी जुटाएगी जाएगी। डीग (राजस्थान) घाटमिका गांव निवासी नासिर, जुनैद से संबंधों को लेकर उनके परिवार की आर्थिक मदद करने के बारे में पूछताछ की जाएगी। हिंसा के बारे में क्या-क्या योजना बनी थी। गिरफ्तार हुए नजदीकी समर्थकों से कब-कब मिले थे? 26 जुलाई से 31 जुलाई तक किन-किन लोगों से मिले थे? जैसे सवालों को लेकर विधायक से पूछताछ होगी।

एक अगस्त को दर्ज हुई एफआईआर में गिरफ्तारी : नगीना थाना पुलिस ने एक अगस्त को विभिन्न धाराओं में एफआईआर नंबर-149 दर्ज की थी। इस एफआईआर में दुकानों में आग लगाने, लूटने, कोल्ड ड्रिंक और शराब ठेके से शराब की बोतलों को लूटने के आरोप में मामला दर्ज हुआ था। तेल मिल में आग लगाने, लूटपाट करने और तोड़फोड़ के भी आरोप हैं। इस मामले में 42 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं 52 आरोपी हैं। इसी एफआईआर में विधायक को भी गिरफ्तार किया गया है। अब उनसे पूछताछ की जाएगी।

गिरफ्तारी के बाद नाकेबंदी बढ़ाई

पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया ने विधायक की गिरफ्तारी के बाद पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। जगह-जगह नाकेबंदी करवा दी गई है। पुलिस अधीक्षक ने पूरे जिले की पुलिस को अपने-अपने इलाके में गश्त करने का आदेश जारी कर दिया है। पुलिस ने एहतियातन संदिग्धों की टोह लेनी शुरू कर दी है। अद्धसैनिक बलों की कंपनियों को भी जगह-जगह तैनात कर दिया गया है।

हिंसा के लिए उकसाने का आरोप

पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया ने प्रेसवार्ता में बताया कि नूंह हिंसा में दर्ज हुए 60 मामलों में 330 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सोशल मीडिया के 11 मामलों में पांच आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। विधायक पर बड़कली चौक पर हुई हिंसा पर उकसाने का आरोप है। इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया जा सकता है। नूंह हिंसा में बॉर्डर पार से भी यूट्यूब और टेलीग्राम के जरिए हिंसा भड़काई गई थी।

नूंह में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही

विधायक को अदालत में पेश करने से पहले जिला प्रशासन ने शुक्रवार सुबह करीब 1000 बजे धारा-144 लागू कर दी गई। लघु सचिवालय के आस-पास कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए थे। भारी पुलिस की मौजूदगी से छाबनी जैसे हालात नजर आ रहे थे। जिले में जगह-जगह पुलिस बल तैनात कर दिया गया। जगह-जगह नाकेबंदी कर दी गई। इंटरनेट सेवा 16 सितंबर की रात 1200बजे तक के लिए बंद कर दी गई। लोगों की जरूरतों को देखते हुए व्यक्तिगत एसएमएस, मोबाइल रिचार्ज, बैंकिंग एसएमएस, वॉयस कॉल आदि सेवाओं को छूट दी गई है।

विधायक के वकील बोले, उनके खिलाफ सबूत नहीं

मामन खान के अधिवक्ता मोहम्मद मुजीब ने बताया कि विधायक के खिलाफ कोई सबूत नहीं हैं। राजनीतिक कारणों से गिरफ्तार किया गया है। उनका नाम एफआईआर में भी नहीं है। उन्होंने हिंसा के दौरान प्रशासन की मदद भी की थी।

नाकामी छुपा रही राज्य सरकार कांग्रेस

हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफताब अहमद का कहना है कि हरियाणा सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए विधायक मामन खान पर गलत कार्रवाई की है। मामन खान निर्दोष हैं। कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है।

2019 में मामला दर्ज होने का दिया था ब्योरा

विधायक मामन खान ने 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में नामांकन के दौरान चुनाव आयोग को पुन्हाना थाना में दर्ज 42 नंबर एफआईआर की जानकारी दी थी। यह एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 149, 379ए, 427, 506, 120बी, 25,54, 59 के तहत दर्ज हुई थी। यह मामला चांदडाका गांव निवासी जाकिर की शिकायत पर दर्ज हुआ था।

 

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