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गुड न्यूज : अब हरियाणा में मकान का नक्शा पास कराना होगा और भी सस्ता

हरियाणा में अब मकान का नक्शा बनवाना सस्ता हो जाएगा। लोगों को यह राहत देने के लिए हरियाणा सरकार ने वास्तुकार के साथ-साथ नक्शानवीस को भी नक्शा बनाकर पास करवाने का अधिकार देने का फैसला किया...

गुड न्यूज : अब हरियाणा में मकान का नक्शा पास कराना होगा और भी सस्ता
फरीदाबाद | मुख्य संवाददाताSat, 15 Jun 2019 02:21 PM
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हरियाणा में अब मकान का नक्शा बनवाना सस्ता हो जाएगा। लोगों को यह राहत देने के लिए हरियाणा सरकार ने वास्तुकार के साथ-साथ नक्शानवीस को भी नक्शा बनाकर पास करवाने का अधिकार देने का फैसला किया है। 

इसके लिए सरकार हरियाणा भवन नियम-2017 में संशोधन करने जा रही है। संशोधन की प्रक्रिया पूरी करके एक महीने बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। हरियाणा भवन नियम-2017 के तहत हरियाणा सरकार ने वास्तुकार को ही मकान का नक्शा बनाकर संबंधित सरकारी महकमों से पास करवाने के लिए अधिकृत किया हुआ है। 

किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिणक संस्थान से डिग्री हासिल करने के साथ-साथ वास्तुकार को भारतीय वास्तुकार परिषद में पंजीकृत होना अनिवार्य है। उसके बाद ही उनके द्वारा बनाए गए नक्शे को संबंधित महकमे में स्वीकृत किया जाता है। इसके अलावा बहुमंजिला इमारतों की मजबूती के लिए स्ट्रक्चर इंजीनियर का डिजाइन होना अनिवार्य होता है। सिविल इंजीनियर की निगरानी में भवन का निर्माण किया जाता है। इतना ही नहीं हरियाणा सरकार ने हरियाणा भवन नियम-2017 के तहत वास्तुकार को काफी अधिकार दिए गए हैं। मसलन, मकान का निर्माण होने के बाद वास्तुकार अपने स्तर पर कंपलीशन सर्टिफिकेट भी मकान मालिक को जारी कर सकता है, जिसके आधार पर मकान मालिक गृह प्रवेश कर सकता है। लेकिन अगर संबंधित महकमे की जांच में पास हुए नक्शे के अतिरिक्त मकान में नियमों की अवमानना मिलती है तो उस सूरत में संबंधित वास्तुकार का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।

ऐसे होगा नक्शा बनवाना सस्ता

हरियाणा भवन नियम-2017 में संशोधन होने के बाद लोगों को वास्तुकार के समानांतर डिप्लोमा होल्डर नक्शानवीस के रूप में विकल्प मिल जाएगा। एक वास्तुकार का कहना है कि वैसे से नक्शा बनाने की फीस के रेट अलग-अलग हैं। छोटे रकबे में चार मंजिला तक मकान बनाने वालों को करीब दो लाख रुपये तक खर्च करने होते हैं। नक्शानवीस को नक्शा बनाकर उसको पास करवाने के अधिकार मिल जाएंगे तो इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। प्रतिस्पर्धा होने का लाभ लोगों को मिलेगा।

200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में नक्शा बना सकेंगे

विशेष बात यह है कि सरकार ने नक्शानवीसों को 200 वर्ग मीटर की परिधि में बनने वाले मकान का ही नक्शा बनाने और उसको पास करवाने का अधिकार देने का फैसला किया है। इससे ज्यादा रकबे वाले मकान का नक्शा वास्तुकार से ही बनवाना होगा।

आपत्तियां दर्ज करने को एक महीने का समय

हरियाणा भवन नियम-2017 में प्रस्तातिव संशोधन को लेकर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने अपनी वेबसाइट पर संशोधन ड्राफ्ट अपलोड कर दिया है। जिसमें लोगों से आपत्तियां मांगी हैं। इसके लिए विभाग ने एक महीने का समय दिया है। 

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