अवैध पटाखा फैक्ट्री मालिक की जमानत रद्द करने की याचिका पर आरोपी को नोटिस
करीब तीन पहले बवाना इलाके में एक पटाखा फैक्ट्री में लगी आग में जिंदा जले 17 लोगों की मौत के आरोपी मनोज जैन की जमानत रद्द करने के लिए अदालत में दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस...
करीब तीन पहले बवाना इलाके में एक पटाखा फैक्ट्री में लगी आग में जिंदा जले 17 लोगों की मौत के आरोपी मनोज जैन की जमानत रद्द करने के लिए अदालत में दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के जांच अधिकारी ने अदालत में पेश होकर आरोपी को लेकर तमाम जानकारी अदालत के समक्ष रखीं। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी को एक बार फिर कुंडली से अवैध तरीके से पटाखा बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
रोहिणी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्मिता गर्ग की अदालत ने इस मामले में पीड़ित रूप प्रकाश के वकील प्रदीप खत्री व जांच अधिकारी का पक्ष जानने के बाद आरोपी मनोज जैन को नोटिस जारी किया है। अदालत ने मनोज जैन को निर्देश दिया है कि वह जमानत रद्द करने को लेकर सात दिसंबर तक जवाब दाखिल करे।
इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से आग्रह किया है कि आरोपी लगातार गैरकानूनी गतिविधि में संलिप्त है। इसे बाहर ना छोड़ा जाए। हालांकि, फिलहाल वह हरियाणा पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन उसकी दिल्ली अदालत से मिली जमानत को भी रद्द कर दिया जाए ताकि इस तरह की आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति अन्य किसी को नुकसान न पहुंचा पाए।
पेश मामले में जनवरी 2018 को बवाना में एक पटाखा फैक्ट्री में लगी आग में 17 लोग जिंदा जल गए थे। इसमें 14 महिलाएं शामिल थीं। इस फैक्ट्री को मनेाज जैन समेत तीन लोग चला रहे थे। बहरहाल इस मामले के तीनों आरोपी जमानत पर बाहर हैं। इनमें मनेाज जैन एक बार फिर उसी तरह के अपराध में कथिततौर पर शामिल होनेक के आरोप में हरियाणा के सोनीपत स्थित कुंडली से गिरफ्तार हुआ है। जानकारी के मुताबिक, कुंडली में जिस जगह पर यह आरोपी अवैध फैक्ट्री चला रहा था वहां छोटे-छोटे बच्चे काम कर रहे थे।