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राजधानी में सप्लाई के पानी को लेकर दिल्ली जल बोर्ड ने किया ये बड़ा दावा

राजधानी दिल्ली के घरों में जल बोर्ड की तरफ से सप्लाई किया जा रहा पानी शुद्ध है। उसमें टीडीएस की मात्रा 300 से 400 मिलीग्राम (एमजी) के बीच है। इसे आरओ से शुद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली जल...

राजधानी में सप्लाई के पानी को लेकर दिल्ली जल बोर्ड ने किया ये बड़ा दावा
नई दिल्ली | वरिष्ठ संवाददाताSat, 01 Jun 2019 12:39 PM
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राजधानी दिल्ली के घरों में जल बोर्ड की तरफ से सप्लाई किया जा रहा पानी शुद्ध है। उसमें टीडीएस की मात्रा 300 से 400 मिलीग्राम (एमजी) के बीच है। इसे आरओ से शुद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड ने यह दावा किया है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पिछले दिनों एक मामले में सुनवाई में करते हुए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उन क्षेत्रों में आरओ के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था, जहां टीडीएस का स्तर 500 एमजी से कम है। इस मामले को लेकर दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि दिल्ली के निवासियों को आरओ प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है।

इसके पीछे वजह बताते हुए जल बोर्ड के एक अधिकारी कहते हैं बोर्ड समय-समय पर अपने सभी जल शोधन संयंत्रों से उत्पादित होने वाले पानी में टीडीएस की मात्रा जांच करती है। जिसमें टीडीएस की मात्रा 300 से 400 एमजी प्रति लीटर के बीच पाई गई है। जहां भी जल बोर्ड के संयंत्रों से पानी की आपूर्ति हो रही है, वहां आरओ लगाने की जरूरत नहीं है।

प्रति लीटर 900 एमजी टीडीएस तक पीने योग्य होता है पानी

गुणवत्ता के पैमाने में प्रति लीटर 900 एमजी टीडीएस पाए जाने पर पानी को योग्य माना जाता है। जबकि प्रति लीटर 300 एमजी टीडीएस वाला पानी सबसे शुद्ध पानी जाता है। वहीं 300 एमजी से 500 एमजी टीडीएस वाले पानी को अच्छा, 600 से 900 एमजी टीडीएस वाले पानी को पीने योग्य माना जाता है। 900 से 1200 एमजी टीडीएस को खराब की श्रेणी में रखा जाता है, तो वहीं 1200 एमजी से अधिक टीडीएस को खतरनाक माना जाता है।

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