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दिल्ली में रात में बिना रजिस्ट्रेशन टीके के लिए जाने वालों को लेना होगा ई-पास

दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के दौरान पहले से रजिस्ट्रेशन के बिना कोविड-19 का टीका लगवाने के लिए जाने वाले लोगों को ई-पास की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी अपने साथ रखनी होगी। अधिकारियों ने...

दिल्ली में रात में बिना रजिस्ट्रेशन टीके के लिए जाने वालों को लेना होगा ई-पास
नई दिल्ली। भाषाWed, 07 Apr 2021 08:46 PM
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दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के दौरान पहले से रजिस्ट्रेशन के बिना कोविड-19 का टीका लगवाने के लिए जाने वाले लोगों को ई-पास की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी अपने साथ रखनी होगी। अधिकारियों ने बुधवार को इस बारे में जानकारी दी। कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के कारण दिल्ली सरकार ने मंगलवार को 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक राजधानी में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, जो 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शहर में बुधवार को को संक्रमण के 5500 से अधिक मामले आए तथा 20 और लोगों की मौत हो गई।

अधिकारियों के मुताबिक, टीकाकरण के लिए जाने वालों को भी छूट मिली हुई है जो 'कोविन ऐप' के जरिए मिले मैसेज को दिखा सकते हैं और टीकाकरण केंद्र पर जा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने नाइट कर्फ्यू लगाने को उचित ठहराते हुए कहा कि ऐसे समय में जब संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं कई लोग पार्टियां कर रहे थे और भीड़भाड़ बढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि यह कठोर कदम नहीं है क्योंकि कई श्रेणियों में छूट भी दी गई है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण केंद्र पर जाकर पंजीकरण कराकर टीका लेने वालों को पहले ई-पास लेने की जरूरत होगी।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि डीडीएमए के निर्देश के तहत रात्रि कर्फ्यू के दौरान ई-पास दिखाकर लोग टीका लेने के लिए जा सकते हैं। हालांकि, अधिकारी ने कहा कि आमतौर पर रात के समय कम ही लोग बाहर निकलते हैं। जैन से संवाददाताओं से बात करते हुए आशंका जताई कि अगर संक्रमण दर में वृद्धि हुई और लोगों द्वारा कोविड दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया, तो नए मामले पिछले साल नवंबर में सामने आए कोरोना के मामलों के रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि अभी इस पर अटकलें लगाना जल्दबाजी होगी और सरकार का प्रयास है कि संक्रमण को यथासंभव प्रभावी तरीके से नियंत्रित किया जाए।

नाइट कर्फ्यू में इन व्यवसायों से जुड़े लोगों को दी गई छूट 

दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को तत्काल प्रभाव से सात घंटे का रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है। हालांकि कुछ व्यवसायों से जुड़े लोगों को इसमें छूट दी गई है। डीडीएमए ने दिल्ली में कोविड-19 के हालात की समीक्षा की जिसके बाद यह फैसला लिया है। डीडीएमए का रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। कोविड-19 टीकाकरण के लिए कर्फ्यू की अवधि में यात्रा करने वाले लोगों को एक ई-पास की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी अपने साथ रखनी होगी जो दिल्ली सरकार की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

मुख्य सचिव और डीडीएमए के कार्यकारी मंडल के अध्यक्ष द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के मामलों में अचानक तेजी आई है और संक्रमण की उच्च दर देखी जा रही है। आदेश के अनुसार, ऐसा महसूस किया गया कि दिल्ली में रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने की जरूरत है और केवल आपातकालीन कदम के तौर पर आवश्यक गतिविधियों और सेवाओं की अनुमति होगी।

गर्भवती महिलाओं, रोगियों, हवाईअड्डे, रेलवे स्टेशनों तथा बस टर्मिनस से आने-जाने वाले लोगों को टिकट दिखाने पर, राजनयिक कार्यालयों के कामकाज से संबंधित अधिकारियों एवं संवैधानिक पद पर आसीन किसी व्यक्ति को वैध परिचय-पत्र दिखाने पर आवाजाही की अनुमति होगी।

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स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, सभी चिकित्सा संस्थानों, पुलिस, जेल, होमगार्ड, दमकल तथा अन्य आपात सेवाओं में शामिल केंद्र एवं दिल्ली सरकार के अधिकारियों को इससे छूट होगी।

जिला प्रशासन के अधिकारियों, वेतन एवं लेखा कार्यालय, विद्युत, जल और स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन तथा अन्य इस तरह की आवश्यक सेवाओं के लोगों को वैध पहचान पत्र दिखाने पर रात्रि कर्फ्यू में आने-जाने की अनुमति होगी।

डॉक्टरों, नर्सिंग कर्मियों और अस्पताल से जुड़ी अन्य सेवाओं के कर्मियों, डायग्नोस्टिक केंद्रों, क्लीनिकों, फार्मेसियों, फार्मास्युटिकल कंपनियों तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के लोगों को भी इस आदेश से छूट होगी।

इनके अलावा किराना व्यवसाय, फल और सब्जी विक्रेता, डेयरी तथा दूध के बूथों, पशु चारा आदि व्यवसायों से जुड़े लोगों, बैंक, बीमा दफ्तरों तथा एटीएम, निजी सुरक्षा एजेंसियों, मीडिया, दूरसंचार एवं इंटरनेट सेवाओं आदि क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को ई-पास दिखाने पर रात के समय आने-जाने दिया जाएगा। 

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