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ISIS फंडिंग मामले में मोहसिन अहमद को जेल, एनआईए कोर्ट ने 30 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

कोर्ट ने आईएसआईएस के कथित सक्रिय सदस्य मोहसिन अहमद को 30 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मोहसिन को एनआईए ने 6 अगस्त को गिरफ्तार किया था। रिमांड खत्म होने पर उसे आज अदालत में पेश किया गया था।

ISIS फंडिंग मामले में मोहसिन अहमद को जेल, एनआईए कोर्ट ने 30 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
Praveen Sharmaनई दिल्ली | एएनआईTue, 16 Aug 2022 03:23 PM

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दिल्ली स्थित एनआईए कोर्ट ने संदिग्ध आतंकी मोहसिन अहमद को 30 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आईएसआईएस के कथित सक्रिय सदस्य मोहसिन को एनआईए ने 6 अगस्त को गिरफ्तार किया था। रिमांड खत्म होने पर उसे आज अदालत में पेश किया गया था।

एनआईए ने मोहसिन को शनिवार (6 अगस्त) को भारत के साथ-साथ विदेशों से आईएसआईएस के लिए धन एकत्र करने और इसे क्रिप्टोकरेंसी के रूप में सीरिया और अन्य स्थानों पर भेजने के आरोप में दिल्ली स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया था। एनआईए ने मोहसिन को उनके वर्तमान आवास जापानी गली, जोगाबाई एक्सटेंशन, बाटला हाउस, नई दिल्ली में एक तलाशी अभियान के दौरान गिरफ्तार किया।

एनआईए ने कहा था कि उसे आईएसआईएस की ऑनलाइन और जमीनी गतिविधियों से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। एनआईए ने इस साल 25 जून को स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था।

एनआईए ने कहा कि मोहसिन अहमद आईएसआईएस का कट्टर और सक्रिय सदस्य है। उसे भारत और विदेशों में सहानुभूति रखने वालों से आईएसआईएस के लिए धन इकट्ठा करने में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आतंकवाद विरोधी एजेंसी ने आगे कहा कि गिरफ्तार आरोपी आईएसआईएस की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए इन फंडों को सीरिया और अन्य स्थानों पर क्रिप्टोकरेंसी के रूप में भेज रहा था और कहा कि मामले में आगे की जांच जारी है।

इस साल जुलाई में एनआईए ने आईएसआईएस से जुड़ी गतिविधियों के सिलसिले में छह राज्यों में संदिग्धों के 13 परिसरों की तलाशी ली थी। मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित छह राज्यों में छापेमारी की गई। एजेंसी ने मध्य प्रदेश के भोपाल और रायसेन जिलों में छापेमारी की; गुजरात में भरूच, सूरत, नवसारी और अहमदाबाद जिले, बिहार में अररिया जिला, कर्नाटक में भटकल और तुमकुर शहर जिले, महाराष्ट्र में कोल्हापुर और नांदेड़ जिले और उत्तर प्रदेश में देवबंद जिले में 25 जून, 2022 को छापे मारे गए थे।

एनआईए द्वारा आईपीसी की धारा 153 ए, और 153 बी और यूएपीए की धारा 18, 18 बी, 38, 39 और 40 के तहत मामला दर्ज किया गया था।  

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