जनकपुरी पार्क में माता की चौकी के लिए अनुमति देने से NGT का इनकार
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने राजधानी दिल्ली के जनकपुरी इलाके के एक सार्वजनिक पार्क में माता की चौकी आयोजित कराने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। एनजीटी ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए...
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने राजधानी दिल्ली के जनकपुरी इलाके के एक सार्वजनिक पार्क में माता की चौकी आयोजित कराने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। एनजीटी ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण ऐसे स्थानों को संरक्षित रखने की जरूरत है।
एनजीटी के कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायमूर्ति जवाद रहीम की अध्यक्षता वाली एक बैंच ने कहा कि ऐसे समारोह ऐसे किसी सार्वजनिक स्थान पर आयोजित नहीं हो सकते जो आसपास के लोगों के फायदे के लिए हों।
बैंच ने कहा कि आवदेक का दावा है कि वह ऐसे लोगों का समूह है जो विभिन्न सार्वजनिक समारोह आयोजित करना चाहते हैं। आवेदक ने अभी पार्क में माता की चौकी के आयोजन के लिए प्रतिवादियों खासकर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) को अनुमति देने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।
बैंच ने कहा कि निस्संदेह, यह एक सार्वजनिक समारोह है जिसे आमतौर पर किसी पार्क में आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिसे संरक्षित रखने की जरूरत है. निर्माण कार्य इलाके के लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। हमें समारोह की अनुमति देने के लिए कोई आधार नहीं दिखता, इसलिए आवेदन को खारिज किया जाता है।