ट्रेंडिंग न्यूज़

अगला लेख

अगली खबर पढ़ने के लिए यहाँ टैप करें

Hindi News NCRगुरुग्राम में अब से 4 मंजिला मकान बनाने को पड़ोसियों की मंजूरी जरूरी, नए मानकों में क्या-क्या बदले नियम

गुरुग्राम में अब से 4 मंजिला मकान बनाने को पड़ोसियों की मंजूरी जरूरी, नए मानकों में क्या-क्या बदले नियम

अगर आप भी मकान बना रहे हैं या जल्द ही मकान बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। अब से अब नए मकान का निर्माण करने से पहले अपने पड़ोसियों की सहमति लेना जरूरी हो गया है।

गुरुग्राम में अब से 4 मंजिला मकान बनाने को पड़ोसियों की मंजूरी जरूरी, नए मानकों में क्या-क्या बदले नियम
Praveen Sharmaगुरुग्राम। हिन्दुस्तान Sun, 28 Jul 2024 09:05 AM
ऐप पर पढ़ें

अगर आप मकान बना रहे हैं या जल्द ही मकान बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। अब से अब मकान का निर्माण करने से पहले पड़ोसी की सहमति लेना जरूरी हो गया है। दरअसल, गुरुग्राम नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार मंजिला मकान तैयार करने के मानक जारी कर दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण गुप्ता की तरफ से जारी इन मानकों के आधार पर अब नए मकान के निर्माण को लेकर नक्शे मंजूर किए जाएंगे। साथ ही अब मकान निर्माण से पहले पड़ोसी की सहमति लेना जरूरी है।

द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा गुरुग्राम-पटौदी-रेवाड़ी एक्सप्रेसवे, 46 KM लंबे नए मार्ग का ये है पूरा रूट

हरियाणा सरकार ने गत 2 जुलाई को स्टिल्ट के साथ चार मंजिला मकान बनाने की मंजूरी शर्तों के तहत दे दी थी। अब मानक जारी होने के बाद मकान बनाने के इच्छुक लोग नक्शे मंजूर करवाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। जिन कॉलोनियों या सेक्टर के ले-आउट प्लान में स्टिल्ट पार्किंग के साथ तीन फ्लोर के निर्माण का प्रावधान है। यदि वहां 10 मीटर चौड़ी सड़क है तो नए मानकों के तहत चार फ्लोर के नक्शे पास हो जाएंगे।

पड़ोसी सहमति नहीं दें तो क्या होगा

आवेदनकर्ता को अगल-बगल के दोनों तरफ और पीछे की तरफ बने मकानों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। यदि उन्हें पड़ोसी अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं देते हैं तो 1.8 मीटर जगह छोड़नी होगी। यदि तीनों प्लॉट खाली हैं तो प्रमाणपत्र लेना जरूरी नहीं है। सिर्फ 250 वर्ग मीटर क्षेत्र या इससे ऊपर क्षेत्र के प्लॉट में बेसमेंट का निर्माण किया जा सकता है। पड़ोसी अगर सहमति नहीं देते हैं तो बेसमेंट का निर्माण नहीं किया जा सकेगा।

इस तरह मिलेगी कब्जा प्रमाणपत्र को मंजूरी

गुरुग्राम में कई चार मंजिला इमारत रोक के बाद बनी है। इसको लेकर भी अतिरिक्त मुख्य सचिव ने स्थिति स्पष्ट की है। मानक जारी होने के 60 दिन के अंदर भवन नियमों के तहत कब्जा प्रमाण पत्र के तहत आवेदन करना होगा। डीटीपी कार्यालय इस इमारत का निरीक्षण करेगा। इस दौरान यह भी जांच की जाएगी कि इस इमारत में नक्शे का उल्लंघन तो नहीं है। स्टिल्ट पार्किंग में किसी तरह का निर्माण या कट आउट को बंद तो नहीं कर दिया है।

नक्शे के आवेदन के बाद मौके का निरीक्षण होगा

आवेदक को नक्शा मंजूर करने के लिए वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। इसके बाद डीटीपी कार्यालय से एक अधिकारी इस प्लॉट का निरीक्षण करेगा। जांच पड़ताल में सबकुछ ठीक पाए जाने पर नक्शे के आवेदन को मंजूरी प्रदान की जाएगी।

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की वरिष्ठ नगर योजनाकार रेणुका सिंह ने कहा, ''स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार फ्लोर को लेकर मानक जारी हो गए हैं। इसके हिसाब से मकान के निर्माण के लिए नक्शे जारी होंगे। आगे की स्वीकृति और उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।''