वीके सक्सेना मानहानि मामले में सत्र अदालत पहुंची मेधा पाटेकर, सजा को दी चुनौती
दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना से जुड़े मानहानि मामले में मेधा पाटेकर ने ट्रायल कोर्ट की ओर से सुनाई गई सजा के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील की है। अदालत ने पाटेकर को पांच महीने की जेल की सजा सुनाई थी।
सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ दर्ज मानहानि के मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से दी गई सजा को चुनौती देते हुए सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। बता दें कि दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 1 जुलाई को मेधा पाटकर को पांच महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने पाटकर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। अदालत ने सजा को एक माह के लिए निलंबित कर दिया था, ताकि वह सजा के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील कर सकें।
बता दें कि वीके सक्सेना और मेधा पाटेकर के बीच कानूनी लड़ाई 2000 में शुरू हुई थी। मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन (एनबीए) के खिलाफ विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए वीके सक्सेना के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। वीके सक्सेना उस समय अहमदाबाद स्थित काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज नामक एक गैर सरकारी संगठन के प्रमुख थे। सक्सेना ने 2001 में एक टीवी चैनल पर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने और मानहानिकारक बयान जारी करने के लिए मेधा पाटेकर के खिलाफ दो मामले भी दर्ज कराए थे।
मेधा पाटेकर को बीते 24 मई को दोषी करार दिया गया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि अच्छे आचरण की शर्त पर रिहाई की उनकी प्रार्थना खारिज कर दी गई। अदालत ने यह भी कहा कि दोषी ने बचाव तो किया, लेकिन अपने बचाव में कोई सबूत पेश नहीं कर पाईं। वीके सक्सेना के वकील गजिंदर कुमार ने कहा कि उन्हें कोई मुआवजा नहीं चाहिए। वह इसे डीएलएसए को देंगे। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता को मुआवजा दिया जाएगा और फिर आप इसे अपनी इच्छानुसार निपटा सकते हैं।
अदालत के आदेश के बाद मेधा पाटकर ने कहा था कि सत्य को कभी पराजित नहीं किया जा सकता है। हम आदिवासियों और दलितों के लिए काम कर रहे हैं। हम आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। इससे पहले वीके सक्सेना के वकील ने अदालत से मेधा पाटकर को अधिकतम सजा दिए जाने की अपील की थी। दूसरी ओर, मेधा पाटकर के वकील ने उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें अच्छे आचरण की शर्त पर रिहा करने की प्रार्थना की थी।
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