MCD Elections: आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर एक्शन, निगम ने हटाए 70 हजार से ज्यादा होर्डिंग्स
दिल्ली नगर निगम ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पहले ही दिन निगम ने 70 हजार से ज्यादा होर्डिंग्स को हटाया। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी होगी।

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दिल्ली नगर निगम चुनाव की आचार संहिता लागू होते ही निगम ने अपने 12 क्षेत्र में अभियान चलाते हुए शुक्रवार और शनिवार को 70 हजार से अधिक पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स हटाए। एक आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया है कि निगम ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले बैनर्स को हटा दिया है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को नगर निगन चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। चार दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और सात दिसंबर को मतगणना होगी।
राज्य चुनाव आयुक्त विजय देव ने कहा कि घोषणा के बाद से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। सात नवंबर से उम्मीदवारों का नामांकन शुरू हो जाएगा। गैर-निर्दिष्ट स्थलों पर पोस्टर लगाकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना संपत्ति विरूपण अधिनियम, 2007 के तहत एक अपराध है, लेकिन गैर-चुनावी मौसम में भी बड़े पैमाने पर उल्लंघन होता है।
संभावित उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के टिकट चाहने वालों के साथ अपने-अपने वार्डों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में अवैध पोस्टर, बैनर और होर्डिंग लगाए गए हैं। एमसीडी ने शनिवार को बताया कि उसने 24 टीमों का गठन किया है। नगर निकाय ने 12 क्षेत्रों को कवर करने के लिए दो टीमों का गठन किया है जो सभी राजनीतिक पोस्टर, बैनर और होर्डिंग को हटाने का कार्य करेंगे।
आचार संहिता का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ सीलमपुर और सीमापुरी के एसडीएम ने कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि सात नवंबर से नामांकन पत्र भरे जाएंगे। अगर इस दौरान किसी को भी आचार संहित का उल्लघंन करते हुए पाया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव प्रचार से संबंधित प्रत्येक गतिविधी पर नजर रखी जाएगी और सरकारी दीवारों को बदरंग करने वालों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया जा सकता है।
पहले दिन हटाए 70 हजार से ज्यादा होर्डिंग
एमसीडी ने एक आधिकारिक रिपोर्ट में कहा कि उसने अपने अभियान के पहले दिन 70,741 होर्डिंग्स को हटाया है। इसमें 51,167 अवैध पोस्टर, 9,233 प्रचार बोर्ड, 6,183 होर्डिंग और 4,158 बैनर शामिल हैं। एमसीडी के एक अधिकारी ने कहा, 'आमतौर पर, हम केवल इन बैनर्स को हटा देते हैं। वहीं निजी संपत्तियों के मामले में बैनरों/होर्डिंग्स को हटाने के लिए 72 घंटे का नोटिस दिया जाता है।'