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लॉकडाउन-4 : नोएडा में भी ऑड-ईवन की तर्ज पर खुलेंगी दुकानें, सोशल डिस्टेंसिंग होगी जरूरी

लॉकडाउन के चौथे चरण में नोएडा में अब सभी बाजार ऑड-ईवन की तर्ज पर खुलेंगे। एक दिन एक दुकान खुलेगी तो उसके पड़ोस की दुकान बंद रहेगी और अगले दिन पड़ोस की दुकान खुलेगी तो दूसरे को अपनी दुकान बंद रखनी...

लॉकडाउन-4 : नोएडा में भी ऑड-ईवन की तर्ज पर खुलेंगी दुकानें, सोशल डिस्टेंसिंग होगी जरूरी
नोएडा | मुख्य संवाददाताWed, 20 May 2020 11:09 AM
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लॉकडाउन के चौथे चरण में नोएडा में अब सभी बाजार ऑड-ईवन की तर्ज पर खुलेंगे। एक दिन एक दुकान खुलेगी तो उसके पड़ोस की दुकान बंद रहेगी और अगले दिन पड़ोस की दुकान खुलेगी तो दूसरे को अपनी दुकान बंद रखनी होगी। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह और जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों के बीच देर रात तक चली बैठक में यह निर्णय हुआ है।

पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने कहा कि व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और अन्य व्यापारियों के साथ इस संबंध में बुधवार को बैठक आयोजित की जाएंगी। उन्हें बताया जाएगा कि रात में अभी कर्फ्यू लागू है, जो भी दुकानें खुलेंगी उन्हें इस हिसाब से बंद करना होगा कि शाम को सात बजे से पहले सभी अपने घर पहुंच जाएं। सात बजे के बाद किसी को भी सड़क पर रहने की इजाजत नहीं होगी। बैठक में बाजार खोलने के अन्य विकल्पों पर भी विचार-विमर्श किया गया, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए नागरिकों की सुविधा के लिए ऑड-ईवन फॉर्मूला ही तय किया गया और इसी की तर्ज पर बाजार खुलेगा। 

घरेलू सहायिकाओं और मैकेनिकों को मिली इजाजत : प्रशासन द्वारा अब सोसाइटी में घरेलू सहायिकाओं को आने-जाने की भी इजाजत दी जा रही है। अब वह सोसाइटी में जाकर काम कर सकेंगी, लेकिन उन्हें सावधानी बरतनी होगी।

इनको इजाजत

बाजार : बाजार कुछ शर्तों के साथ खुल सकेंगे। सामाजिक दूरी के साथ दुकानदार और ग्राहक दोनों को मास्क लगाना होगा। सारे बाजार एक साथ नहीं खुलेंगे।

रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकान : रेस्टोरेंट खुलेंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी की व्यवस्था होगी। मिठाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी।

बारातघर : बारात घर खोलेंगे लेकिन कार्यक्रम के आयोजन से पहले अनुमति लेनी होगी। शादी में 20 से अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।

इन पर रोक

स्कूल-कॉलेज : स्कूल, कॉलेज, शिक्षण/प्रशिक्षण/ कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। कक्षाएं नहीं चल सकेंगी। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को ही अनुमति रहेगी।

सिनेमा हॉल और मॉल : सिनेमा, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। बड़े सार्वजनिक समारोहों के स्थान बंद रहेंगे। सामाजिक और राजनीतिक सभा नहीं होंगी। 

बस सेवा : राज्यों के बीच बसों के आवागमन और राज्यों के अंदर बसों के आवागमन की अनुमति नहीं दी गई है। थ्री व्हीलर में दो ही लोग बैठ सकेंगे।

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