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लॉकडाउन 4.0 : जानिए गाजियाबाद में किस दिन खुलेगा कौन सा बाजार, क्या रखनी होगी सावधानी

लॉकडाउन 4.0 के तहत गाजियाबाद में व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने की गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। बाजार खुलने के दिन निर्धारित किए गए हैं। सभी बाजार सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक खुलेंगे और रविवार को...

लॉकडाउन 4.0 : जानिए गाजियाबाद में किस दिन खुलेगा कौन सा बाजार, क्या रखनी होगी सावधानी
वरिष्ठ संवाददाता,गाजियाबाद Sat, 23 May 2020 10:35 AM
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लॉकडाउन 4.0 के तहत गाजियाबाद में व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने की गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। बाजार खुलने के दिन निर्धारित किए गए हैं। सभी बाजार सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक खुलेंगे और रविवार को पूरी तरह बंद रहेंगे। ग्राहक सोमवार से ही खरीदारी कर सकेंगे। दो दिन दुकानदारों को लंबे समय से बंद पड़ी दुकानों को साफ करने का समय दिया गया है। दुकानों के आगे अतिक्रमण होने पर भारी जुर्माना लगेगा।  

बाजारों के खुलने का दिन--

मंगलवार, गुरुवार और शनिवार: 

-तुराबनगर, आंबेडकर रोड की तरफ से बायीं ओर की सभी दुकानें एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान रमते राम रोड की सीमा तक।

-डासना गेट-मालीवाड़ा चौक की ओर से चौपला मंदिर होते सीधे जीटी रोड सीमा तक बायीं ओर की सभी दुकानें एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान

-जवाहर गेट से चौपला मंदिर होते हुए सीधे नवयुग मार्केट की सीमा तक बायीं ओर की समस्त दुकानें एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान, विजयनगर और प्रताप विहार, संजयनगर, शास्त्रीनगर, इंदिरापुरम, वैशाली, मोहननगर, बजरिया, मेरठ रोड, राजनगर एक्सटेंशन, साहिबाबाद, गांधीनगर एवं नेहरुनगर, लोहियानगर एवं पटेल नगर , शालीमार एक्सटेंशन, पतला-निवाड़ी, मोदीनगर

सोमवार, बुधवार और शुक्रवार: 

-तुराबनगर, आंबेडकर रोड की तरफ से दायीं तरफ से दायीं ओर की सभी दुकानें एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान रमते राम रोड की सीमा तक, डासना गेट-मालीवाड़ा चौक की ओर से चौपला मंदिर होते सीधे जीटी रोड सीमा तक दायीं ओर की सभी दुकानें एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान, जवाहर गेट से चौपला मंदिर होते हुए सीधे नवयुग मार्केट की सीमा तक बायीं ओर की समस्त दुकानें एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान, आरडीसी, कविनगर, गोविंदपुरम,वसुंधरा, कौशांबी, राजेंद्र नगर, श्यामपार्क ,आंबेडकर रोड, राजनगर एक्सटेंशन, लोहा मंडी एवं जीटी रोड, नवयुग मार्केट, ब्रिजविहार-सूर्य नगर, रामप्रस्थ, झंडापुर, फरीदनगर, मुरादनगर, लोनी

ये रहेंगे बाजार खुलने को नियम

-एक दिन जो दुकान खुलेंगी अगले दिन वह बंद रहेगी

-रविवार को सभी बाजार बंद रहेंगे

-ग्रासरी व फल वाली दुकानें पहले की तरह ही खुलेंगी 

-आवासीय क्षेत्र की दुकानें रोजाना दांए और बांए नियम से खुलेंगी 

-रविवार को बाजारो में सेनेटाइजेंशन का काम किया जाएगा 

-दुकानदार, कर्मचारी और ग्राहक सभी को मास्क  पहनना अनिवार्य होगा

-बाजारों में वाहन प्रवेश नहीं करेंगे, ग्राहक इनको पार्किंग में खड़ा करके खरीदारी करेगा 

-बड़े दुकानदार 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ काम करेंगे 

-गैर आवश्यक आगंतुकों पर पांंबादी होगी

-दुकान के आगे किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होगा

-प्रिटिंग प्रेस, ड्राइक्लीनिंग और किताबों की दुकान खुलेंगी 

-शहर में कोई साप्ताहिक बाजार नहीं लगेगा


ये होगी कुछ सख्त पांबदी 

-शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक सभी को घर में रहना होगा।

-मॉल, सिनेनाघर, जिम, स्वीनिमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, बार सभागार बंद रहेंगे

-बारात घर 20 लोगों की अनुमति के साथ ही खुलेंगे

-अंतिम संस्कार में 20 लोगों को जाने की अनुमति होगी 

-खाद्य पदार्थ के प्रतिष्ठान एफएसएसएआई के नियमों का पालन करेंगे

-सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा

-सत्कार सेवाओं पर पूरी तरह से पांबंदी होगी 

-बस डिपो, रेलवे स्टेशन पर चलने वाली कैंटीन व रेस्टोरेंट केवल होम डिलीवरी ही देंगे 

-मिठाई की दुकान केवल बिक्री होगी, बैठकर खाने की व्यवस्था नहीं होगी 

-सभी प्रकार के माल परिवहन को अंतरर्राज्यीय परिववहन अवागमन की अनुमति होगी

-कोई भी संगठन एक साथ पांच से अधिक व्यक्तियों को इक्टठा नहीं करेगा। 

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