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किसान आंदोलन: हिंसा में गिरफ्तार 19 वर्षीय युवा को अदालत ने दी जमानत, कम उम्र के कारण मिली राहत

किसान आंदोलन के दौरान हिंसा के मामले में 19 वर्षीय युवा को जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि बेशक विरोध करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। लेकिन विरेाधके नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि...

किसान आंदोलन: हिंसा में गिरफ्तार 19 वर्षीय युवा को अदालत ने दी जमानत, कम उम्र के कारण मिली राहत
नई दिल्ली प्रमुख संवाददाताFri, 05 Mar 2021 10:42 PM
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किसान आंदोलन के दौरान हिंसा के मामले में 19 वर्षीय युवा को जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि बेशक विरोध करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। लेकिन विरेाधके नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि अदालत ने युवा की उम्र को देखते हुए उसे जमानत देने का निर्णय किया हैै। 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समर विशाल की अदालत ने आरोपी युवक को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके एवं इतने ही रुपये मूल्य के जमानती के आधार पर जमानती दी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि अदालत ने कहा कि कोई भी आरोपी दोषी है या नहीं यह मामले की सुनवाई के बाद ही तय किया जा सकता है।

अदालत ने कहा कि पुलिस की तरफ से आरोपी युवक को लेकर कहा गया है कि सीसीटीवी फुटेज में वह नहीं दिख रहा। इस आरोपी को नांगलोई इलाके में हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में 20 लोगों को आरोपी बनाया गया था। जिनमें से 19 को जमानत मिल गई है। ज्ञात रहे कि 26 जनवरी को ट्रेक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा में पांच सौ से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे।

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