Jacqueline Fernandez Case: जैकलीन फर्नांडिस को मिली कोर्ट से राहत, एक्ट्रेस को मिली विदेश जाने की इजाजत
पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक की अदालत ने जैकलीन को 27 से 30 जनवरी के बीच दुबई यात्रा की अनुमति देते हुए कहा कि वह सशर्त इस यात्रा पर जाएंगी।
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दो सौ करोड़ रुपये के धनशोधन के मामले में आरोपी बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को विदेश जाने की अनुमति अदालत से मिल गई है। जैकलीन ने दुबई यात्रा की इजाजत अदालत से मांगी थी। पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक की अदालत ने जैकलीन को 27 से 30 जनवरी के बीच दुबई यात्रा की अनुमति देते हुए कहा कि वह सशर्त इस यात्रा पर जाएंगी। वह जांच एजेंसी को दुबई आने-जाने से लेकर वहां ठहरने तक की तमाम जानकारी उपलब्ध कराएं। जैकलीन की तरफ से अदालत में दलील दी गई थी कि वह एक सम्मेलन के सिलसिले में विदेश जाना चाहती हैं। हालांकि जमानत शर्त के अनुसार वह बगैर अदालत की अनुमति देश नहीं छोड़ सकतीं। इसलिए वह इजाजत के लिए अदालत आई हैं।
वहीं अभियोजन पक्ष का कहना था कि जैकलीन फर्नांडिस एक विदेशी नागरिक हैं। अगर उन्हें देश छोड़ने की अनुमति मिली तो वह अभियोजन से भाग सकती हैं, लेकिन बचाव पक्ष का कहना था कि वह जानमानी अभिनेत्री हैं। यहां उनका अपना काम है। वह ऐसे हालात में ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगी। अदालत ने इस बाबत दोनों पक्षों को सुनने के बाद जैकलीन को दुबई यात्रा की इजाजत दे दी।
ज्ञात रहे कि इस मामले के आरोपियों में कथित महाठग सुकेश चंद्रशेखर भी शामिल है। अदालत में इस मामले में आरोपपत्र पर बहस होनी है। आरोपी सुनवाई पर मौजूद न होने पर पिछली सुनवाई पर ही अदालत ने आरोपपत्र पर बहस शुरू करने के लिए 15 फरवरी की तारीख तय कर दी थी।