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Hindi News NCRमैं भी आपका ही हिस्सा था... UPSC छात्रों की मौत पर IPS ऑफिसर की भावुक अपील

मैं भी आपका ही हिस्सा था... UPSC छात्रों की मौत पर IPS ऑफिसर की भावुक अपील

एक वीडियो सामने आया है जिसमें सचिन शर्मा नाराज छात्रों को समझाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं आप का ही हिस्सा था। जिस अहसास से आप गुजर रहे हैं, उससे मैं भी गुजर रहा हूं।

मैं भी आपका ही हिस्सा था... UPSC छात्रों की मौत पर IPS ऑफिसर की भावुक अपील
Aditi Sharmaलाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्लीSun, 28 Jul 2024 01:20 PM
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दिल्ली के ओल्ड राजेंद्रनगर में स्थित कोचिंग सेंचर में शनिवार को बारिश के बाद पानी भर गया जिसमें तीन यूपीएससी छात्रों की मौत हो गई। इस घटना से उनके साथी छात्र सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच प्रदर्शनकारी छात्रों को शांत करने और उनके हर सवाल का जवाब देने एडिशनल डीसीपी उनके पास पहुंचे और उन्हें समझाने की कोशिश की। छात्रों की नाराजगी देख उन्होंने छात्रों से भावनात्मक अपील भी की। उन्होंने कहा, मैं भी आप में से ही एक था, मुझे भी इस घटना का उतना ही दुख है जितना आपको है। 

न्यूज एजेंसी एएनआई ने इसका एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें सचिन शर्मा नाराज छात्रों को समझाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं आप का ही हिस्सा था। जिस अहसास से आप गुजर रहे हैं, उससे मैं भी गुजर रहा हूं। जितना दुख आपको है उतना मुझे भी है। बस मुझे मेरा दायित्व भी निभाना है। वहीं छात्रों की मौते के आंकड़े पर उन्होंने कहा, कुल तीन छात्रों की मौत हुई है। हम इस मामले में कुछ क्यों छिपाएंगे? हम आश्वासन देते हैं कि इस मामले में हर संभव कानूनी प्रयास करेंगे। 

 

बता दें, छात्रों ने दावा किया था कि इस हादसे में 3 नहीं बल्कि 8-10 छात्रों की मौत हुई है। उन्होंने कहा था कि आपदा प्रबंधन के लोगों ने कहा है कि 8-10 लोगों की मौत हुई है। इस पर सचिन शर्मा ने कहा, हम मौतों का आंकड़ा क्यों छिपाएंगे। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है। 11 लोगों को और रेस्क्यू किया गया था जो बिल्कुल ठीक थे। इसके अलावा 4 लोग और थे जिन्हें मामूली चोटें आई थीं। 

उधर  दिल्ली पुलिस ने रविवार को कोचिंग सेंटर के मालिक और समन्वयक को हिरासत में ले लिया है। ‍अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने इस घटना के संबंध में गैर-इरादतन हत्या समेत अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने बताया, राजेंद्र नगर पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या), 106 (1) (जल्दबाजी या लापरवाही में किए कार्य से किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनना, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा), 290 (इमारतों को गिराने, मरम्मत करने या बनाने के संबंध में लापरवाही) और धारा 35 के तहत  एफआईआर दर्ज की गई है। इस घटना में जिन तीन छात्रों की मौत हुई है उनकी पहचान तानिया, श्रेया और नवीन के तौर पर हुई है। यह तीनों ही दिल्ली से बाहर के रहने वाले थे।