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कोरोना संक्रमण के चलते हाईकोर्ट का फैसला : हत्या के जुर्म में दोषी की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई 

तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर उच्च न्यायालय ने जेलों में भीड़ को कम करने के मकसद से हत्या के जुर्म में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी है। दोषी की जेल की फैक्ट्री...

कोरोना संक्रमण के चलते हाईकोर्ट का फैसला : हत्या के जुर्म में दोषी की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई 
नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाताSun, 18 Apr 2021 04:17 PM
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तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर उच्च न्यायालय ने जेलों में भीड़ को कम करने के मकसद से हत्या के जुर्म में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी है। दोषी की जेल की फैक्ट्री में काम करते वक्त तीन उंगलियां कट गई थीं और बाद में उसे इसी आधार पर अंतरिम जमानत दे दी गई। जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ और अमित बंसल की पीठ ने दोषी वेद यादव की अंतरिम जमानत की अवधि 20 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। साथ ही कहा कि अगली सुनवाई 20 अप्रैल को नियमित पीठ मामले में उचित आदेश पारित करेगी।

न्यायालय ने कहा है कि कोरोना महामारी के मौजूदा हालात को देखते हुए जेलों में कैदियों की भीड़ को कम करने की जरूरत है। न्यायालय ने कहा है कि हमारा मानना है कि नियमित पीठ द्वारा मामले पर विचार करने तक दोषी की अंतरिम जमानत 20 अप्रैल तक बढ़ाई जानी चाहिए। दोषी वेद यादव की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ यादव ने पीठ को बताया कि उनके मुवक्किल की जेल फैक्टरी में सेवादार के तौर पर काम करने के दौरान 20 जनवरी को एक दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना में उनके मुवक्किल की तीन उंगलियां कट गई।

अधिवक्ता ने याचिका में कहा कि जेल अधिकारियों ने उनके मुवक्किल को दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया लोकिन वहां उसका ऑपरेशन सफल नहीं रहा और व्यक्ति की उंगलियां काटनी पड़ी थीं। इसे देखते हुए उसकी सजा को 14 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, इसके बाद उसे जेल में वापस लौटना था। दोषी ने न्यायालय को बताया कि उसे अब भी दर्द हो रहा है और उसे कमजोरी भी लग रही है। साथ ही कहा कि जेल में जिस तरह के से संक्रमण फैल रहा है, उसके खराब स्वास्थ्य के चलते उसके भी संक्रमण की चपेट में आने की काफी संभावना है। दोषी ने 60 दिन के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। 2012 में हत्या के एक मामले में दोषी वेद यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

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