टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की याचिका पर उच्च न्यायालय में सुनवाई आज
अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) के महासचिव अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी की तरफ से प्रवर्तन निदेशालय के समन को चुनौती देने वालीयाचिका को मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध...
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अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) के महासचिव अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी की तरफ से प्रवर्तन निदेशालय के समन को चुनौती देने वालीयाचिका को मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। याचिकाकर्ताओं ने कोयला खनन घोटाले के संबंध में जारी समन को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका लगाई है। इस मामले को मंगलवार को सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है।
याचिकाकर्ता अभिषेक बनर्जी ने अपनी पत्नी रुजीरा बनर्जी के साथ मांग की है कि उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाने की बजाय कोलकत्ता में ही उनसे सवाल जवाब किए जाएं। याचिका के अनुसार, ईडी ने 10 सितंबर को अभिषेक बनर्जी को धन शोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 की धानरा 50 के तहत नया समन जारी किया था, जिसमें उन्हें 21 सितंबर, 2021 को दस्तावेजों के एक बड़े सेट के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा गया है।