हत्या के दोषी का वेतन काटे जाने पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल में बंद हत्या के एक दोषी की याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने पीड़ित कल्याण कोष की तरफ से उसके वेतन से काटी गई रकम लौटाने की मांग की है। जस्टिस नाजमी...
दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल में बंद हत्या के एक दोषी की याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने पीड़ित कल्याण कोष की तरफ से उसके वेतन से काटी गई रकम लौटाने की मांग की है।
जस्टिस नाजमी वजीरी ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए 21 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकार को अपने जवाब में यह बताने का भी निर्देश दिया है कि 2014 से जेल में बंद हत्या के दोषी के वेतन से कितनी बार कटौती की गई।
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न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में तिहाड़ जेल द्वारा कैदियों के वेतन का 25 फीसदी हिस्सा काटने पर रोक लगा दी थी, जिसके दस दिन बाद हत्या के दोषी राहुल देव ने हाईकोर्ट का रुख किया था।
कोर्ट ने तीन दिसंबर को दिए अपने आदेश में सुनवाई की अगली तारीख 18 फरवरी 2019 तक कैदियों का वेतन काटने पर रोक लगा दी थी। याचिका में अगस्त 2006 की अधिसूचना और 1988 के दिल्ली कारागार नियमों को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसके तहत वेतन कटौती अनिवार्य है।
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