गुरुग्राम : बॉबी कटारिया की मुश्किलें बढ़ी, जबरन वसूली मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज
Gurugram News: सोशल मीडिया पर छाए रहने वाले बॉबी कटारिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जबरन वसूली के मामले में बॉबी कटारिया को अग्रिम जमानत नहीं मिली है। उन पर एक महिला से बदसलूकी का भी आरोप है।
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जबरन वसूली और सोशल मीडिया पर एक महिला के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में बॉबी कटारिया को अग्रिम जमानत नहीं मिली है। कटारिया सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं। बॉबी कटारिया पर विमान में सिगरेट जलाने को लेकर भी मामला दर्ज किया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल ने बुधवार को आरोपी बलवंत सिंह उर्फ बॉबी कटारिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह मामला एक महिला की शिकायत पर यहां सेक्टर 51 के महिला थाने में 26 दिसंबर, 2017 को दर्ज किया गया था।
महिला ने आरोप लगाया था कि जब वह किसी वैवाहिक मुद्दे के सिलसिले में मदद के लिए कटारिया से संपर्क किया था तब उन्होंने उससे पैंसे ऐंठने की कोशिश की थी। शिकायतकर्ता के अनुसार जब उसे पता चला कि उसके पति का एक अन्य महिला से भी वैवाहिक संबंध है और उससे एक बच्चा भी है तब उसने सोशल मीडिया पर कटारिया से संपर्क किया था।
अपनी शिकायत महिला ने लिखा है कि कटारिया ने उसे गुरूग्राम में एक जगह पर मिलने के बुलाया था और उससे कथित रूप से डेढ़ लाख रूपये मांगे थे। महिला ने कहा कि जब उसने पैसे देने से मना कर दिया जब कटारिया सोशल मीडिया पर उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया।
पुलिस के अनुसार कटारिया को 10 जनवरी, 2018 को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें तीन फरवरी, 2018 को जमानत मिली थी लेकिन जब वह अगली सुनवाइयों के दौरान पेश नहीं हुए तब उनकी जमानत रद्द कर दी गई है। कटारिया के वकील ने दलील दी है कि उनके मुवक्किल ने एक अन्य मामले में देहरादून की एक अदालत में आत्मसमर्पण किया, इसलिए वह सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुए। बॉबी को देहरादून अदालत से जमानत मिल गयी है।