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गुरुग्राम में हर मंगलवार को बंद रहेंगी मीट की दुकानें, लाइसेंस फीस हुई दोगुना, जुर्माने में भी 10 गुना वृद्धि

गुरुग्राम शहर में सभी मीट की दुकानें मंगलवार को बंद रहेंगी। गुरुग्राम नगर निगम (एमसीजी) ने गुरुवार को हुई सदन की बैठक में यह फैसला लिया गया। कुछ पार्षदों ने बैठक के दौरान धार्मिक भावनाओं का हवाला...

गुरुग्राम में हर मंगलवार को बंद रहेंगी मीट की दुकानें, लाइसेंस फीस हुई दोगुना, जुर्माने में भी 10 गुना वृद्धि
गुरुग्राम। कार्तिक कुमार Fri, 19 Mar 2021 12:47 PM
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गुरुग्राम शहर में सभी मीट की दुकानें मंगलवार को बंद रहेंगी। गुरुग्राम नगर निगम (एमसीजी) ने गुरुवार को हुई सदन की बैठक में यह फैसला लिया गया। कुछ पार्षदों ने बैठक के दौरान धार्मिक भावनाओं का हवाला देते हुए यह मुद्दा उठाया और विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव पास कर दिया गया।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, शहर में 129 लाइसेंसी मीट की दुकानें हैं, जिनमें 150 से अधिक अवैध रूप से चल रही हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा नगर निगम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य भर में किसी भी नगर निगम के पास तत्काल प्रभाव से सप्ताह में एक दिन मीट की दुकानें बंद करने की शक्ति है।

नगर निगम ने मीट शॉप मालिकों को लाइसेंस जारी करने और लाइसेंस फीस को दोगुना बढ़ाकर 5,000 से 10,000 तक करने को लेकर सदन के समक्ष एक प्रस्ताव रखा था। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान क्रमश: वार्ड नंबर-23 और 21 के पार्षद अश्वनी शर्मा और धर्मबीर सिंह ने कहा कि नगर निगम को लाइसेंस फीस बढ़ाकर 50,000 रुपये कर देनी चाहिए और धार्मिक भावनाओं का हवाला देते हुए मंगलवार को मीट की दुकानें बंद रखने का अनुरोध किया।

बैठक में निगमायुक्त ने जताया ऐतराज

हालांकि, निगमायुक्त विनय प्रताप सिंह ने कहा कि भोजन एक व्यक्तिगत पसंद है। उन्होंने कहा, ''किसी को इस तरह के मुद्दे नहीं उठाने चाहिए, आप मंगलवार को मीट की दुकानों को बंद करने में विश्वास कर सकते हैं। मेरी राय में, यह एक व्यक्तिगत पसंद है। मैं मीट खाता हूं, लेकिन मेरी पत्नी नहीं खाती। मैं उसे मजबूर नहीं करता, और वह मुझे मजबूर नहीं करती। जब घरों में इस मुद्दे पर मतभेद होते हैं, तो सदन को पूरे शहर के संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पहले इस पर एक बार गंभीर विचार जरूर करना चाहिए।'' 

निगमायुक्त ने इस मामले का निर्णय सदन पर छोड़ दिया क्योंकि पार्षदों ने जोर देकर कहा कि बायलॉज उसी के लिए अनुमति देते हैं। महापौर मधु आजाद ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया और बाद में मंगलवार को गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र के अंदर आने वाली मीट की दुकानों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

नगर निगम के चीफ मेडिकल ऑफिसर, आशीष सिंगला ने कहा, “हरियाणा नगर निगम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी नगर निगम सप्ताह के दौरान एक ही दिन मीट की दुकानें बंद कर सकता है, इसलिए इस तरह के निर्णय को तत्काल प्रभाव से लागू किया जा सकता है।

राजस्व का नुकसान होगा

जैकबपुरा मीट शॉप एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि इस कदम से राजस्व का नुकसान होगा। सिंह ने कहा, ''अगर नगर निगम ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया है, तो एसोसिएशन या दुकानदार कुछ नहीं कर सकते। नगर निगम को यह ध्यान रखना चाहिए था कि भले ही एक समुदाय के कुछ लोग मंगलवार को मीट नहीं खाते, लेकिन अन्य समुदाय इसका सेवन करते हैं। हम सप्ताह में सात दिन दुकान खोलते थे, लेकिन अब मंगलवार को दुकानें बंद रखने और राजस्व हानि झेलने के लिए मजबूर होंगे।''

लाइसेंस फीस और जुर्माने में वृद्धि

अधिकारियों के व्यापक निर्णय के बाद लाइसेंस फीस 5,000 से बढ़ाकर 10,000 तक करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अधिकारियों ने माना कि लाइसेंस फीस 50,000 रुपये करना संभव नहीं था। बैठक के दौरान, निगमायुक्त विनय प्रताप सिंह ने यह भी कहा कि नगर निगम को अवैध मीट की दुकानों पर लगाए गए जुर्माने को 500 से बढ़ाकर 5,000 करना चाहिए और इसे भी सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।

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