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लीज का किराया नहीं चुकाने पर अप्पूघर सील, एचएसवीपी ने रद्द किया एग्रीमेंट; रोज 50 लाख का नुकसान

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने अप्पूघर को सील कर दिया है। यह कार्रवाई बकाया राशि का भुगतान नहीं करने की वजह से की गई है। नोटिस देने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। इसलिए एग्रीमेंट रद्द कर दिया।

लीज का किराया नहीं चुकाने पर अप्पूघर सील, एचएसवीपी ने रद्द किया एग्रीमेंट; रोज 50 लाख का नुकसान
Sneha Baluni कार्यालय संवाददाता, गुरुग्रामMon, 5 Sep 2022 04:53 AM
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हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने बकाया राशि का भुगतान नहीं करने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। रविवार सुबह सेक्टर-29 के अप्पूघर वाटर पार्क को सील कर दिया। अप्पूघर पर 48.56 करोड़ रुपये जमीन का लीज किराया और 95.20 लाख रुपये पानी का बिल बकाया है। बार-बार नोटिस देने के बाद भी भुगतान नहीं करने पर एचएसवीपी ने एग्रीमेंट को रद्द करके मौके पर जमीन को कब्जे में ले लिया।

ड्यूटी मजिस्ट्रेट बनाए गए तहसीलदार दर्पण कंबोज, संपदा अधिकारी-2 संजीव सिंगला, जेई एनके राणा, योगेश, अमन, विकास समेत सेक्टर-29 थाने की पुलिस फोर्स के साथ अप्पूघर पहुंचे। टीम ने रविवार सुबह 8 बजे पहुंचकर अप्पूघर वाटर पार्क के मेन गेट को सील कर दिया। इसके बाद अंदर जाकर दुकान से लेकर अन्य संपत्ति को सील कर दिया। अप्पूघर के अंदर कुल आठ सील लगाए गए हैं।

इस दौरान अप्पूघर के अधिकारियों और करीब 500 कर्मियों को गेट से बाहर निकाल दिया गया। करीब तीन घंटे की कार्रवाई में अप्पूघर की संपत्ति को सील कर कब्जे में ले लिया गया। दो सितंबर को एचएसवीपी की प्रशासक की तरफ से प्राधिकरण और इंटरनेशनल अम्यूजमेंट लिमिटेड कंपनी के बीच 14 जून 2011 को हुए करार को रद्द करने के आदेश दिए गए थे। 

संपदा अधिकारी को निर्देश जारी किए गए थे कि जमीन लीज रद्द होने के तुरंत बाद कब्जा ले लिया जाए। कब्जा लेने के दौरान कंपनी के अधिकारियों ने विरोध कर कोर्ट का हवाला देकर सील नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन ड्यूटी मजिस्ट्रेट और संपदा अधिकारी ने अप्पूघर संचालकों की एक नहीं सुनी।

आठ एकड़ जमीन को पहले ही लिया था कब्जे में

एचएसपीवी के अनुसार अप्पूघर को सेक्टर-52 ए में आठ एकड़ जमीन लीज पर दी गई थी। इस जमीन का भी एग्रामेंट रद्द करके पहले ही जमीन पर कब्जा ले लिया गया है। इसके पहले एचएसएवीपी ने करोड़ों रुपये बकाया होने पर किंगडम ऑफ ड्रीम को भी सील कर दिया था।

2011 में 25 एकड़ जमीन का हुआ था एग्रीमेंट

एचएसवीपी के साथ इंटरनेशनल रिक्रिएशन और अम्यूजमेंट लिमिटेड कंपनी के साथ सेक्टर-29 की 25 एकड़ जमीन का 33 साल का एग्रीमेंट हुआ था। जमीन का किराया 24.28 करोड़ रुपये बकाया चल रहा है। बकाया राशि नहीं चुकाने पर इतनी ही राशि का जुर्माना लगाकर 48.56 करोड़ रुपये का नोटिस दिये गए। इसके अलावा पानी का भी 95.20 लाख रुपये बकाया है।

संपदा अधिकारी-2 संजीव सिंगला ने कहा, 'अप्पूघर वाटर पार्क की लीज को रद्द करके उसे सील कर दिया गया है। वर्ष 2011 से 48 करोड़ लीज किराया और 95 लाख रुपये पानी बिल बकाया है। बार-बार नोटिस देने के बाद भुगतान नहीं किया। सील कर 25 एकड़ जमीन पर कब्जा ले लिया गया है।'

रोज 50 लाख का नुकसान

अप्पूघर बंद होने से रोजाना 50 लाख रुपये का नुकसान होगा। त्योहार को लेकर अप्पूघर चार सितंबर से लेकर 2 अक्तूबर तक बुकिंग है। 300 कर्मी कंपनी के हैं जबकि 200 कर्मचारी आउट सोर्स के हैं।

आरोप नोटिस नहीं दिया

अप्पूघर वाटर पार्क के संचालक अरुण शर्मा ने आरोप लगाया कि एचएसवीपी ने बिना नोटिस दिए ही सील कर दिया। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में विचाराधीन है।

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