शिक्षकों के खाली पद भरने का मामला: अतिथि शिक्षकों की मांग खारिज
सरकारी और नगर निगम के स्कूलों में शिक्षकों के खली पदों को भरने के मामले में अतिथि शिक्षकों की मांग को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। करीब 17 हजार अतिथि शिक्षकों की और से दाखिल दिल्ली अतिथि शिक्षक संघ ने...
सरकारी और नगर निगम के स्कूलों में शिक्षकों के खली पदों को भरने के मामले में अतिथि शिक्षकों की मांग को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। करीब 17 हजार अतिथि शिक्षकों की और से दाखिल दिल्ली अतिथि शिक्षक संघ ने इस मामले में पक्षकार बनने की मांग की थी। याचिका में संघ ने कहा था कि खाली पदों को भरने का आदेश देने से पहले उनका भी पक्ष सुना जाय।
जस्टिस सुनील गौर ने कहा कि इस मामले में अतिथि शिक्षकों का कोई लेना देना नही है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को 33 हजार नियमित शिक्षकों के खाली पदों को भरने के बारे में रूप रेखा नही बताने पर फटककर लगाई। हालांकि हाई कोर्ट ने अब सरकार व बोर्ड के एक सप्ताह में बताने के लिए कहा है कि नियमित शिक्षकों के खाली पदों को कब तक भरा जाएगा। पीठ ने यह आदेश अधिवक्ता अशोक अग्रवाल की याचिका पर दिया है। उन्होंने याचिका में हाइकोर्ट के आदेशों के बाबजूद नियमित शिक्षकों के खाली पदों को जानबूझकर नहीं भरने का आरोप लगाया है।