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गाजियाबाद : पत्नी से रेप के दोषी को दस साल की कैद, जुर्माना भी ठोका

घर में घुसकर दुष्कर्म करने और साजिश रचने के आरोप में पति समेत दोनों दोषी को 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। अभियुक्त पति को 12 हजार और दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को 10 हजार रुपये जुर्माने...

गाजियाबाद : पत्नी से रेप के दोषी को दस साल की कैद, जुर्माना भी ठोका
गाजियाबाद | कार्यालय संवाददाताFri, 14 Dec 2018 02:13 PM
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घर में घुसकर दुष्कर्म करने और साजिश रचने के आरोप में पति समेत दोनों दोषी को 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। अभियुक्त पति को 12 हजार और दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। जुर्माने की रकम जमा नहीं कराने पर दोनों अभियुक्तों को अतिरिक्त सजा काटनी होगी। 

फास्ट ट्रैक कोर्ट में गुरुवार को दुष्कर्म और साजिश रचने के आरोप में दोषी ठहराए गए पीड़िता के पति नरेश और उसके दोस्त टिंकू की सजा पर सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने अदालत से दोनों अभियुक्तों को कम से कम सजा देने की गुजारिश की, जबकि जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता ने पीड़िता के साथ साजिश रचकर दुष्कर्म करने के दोनों आरोपी अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने की अपील की। 

फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश वशिष्ठ की अदालत में दोषी पति नरेश और उसके दोस्त टिंकू को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि वर्ष 2016 में लोनी बॉर्डर क्षेत्र की एक कॉलोनी में घटना हुई थी। पीड़िता ने अपने पति और उसके दोस्त के खिलाफ दुष्कर्म करने और शोर मचाने पर धमकी देने का आरोप लगाया था।

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