कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद को मिली बेल, दिल्ली पुलिस के SI से सरेआम की थी गाली-गलौज और हाथापाई
दिल्ली के साकेत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल की अदालत ने मोहम्मद आसिफ खान को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके एवं इतने ही रुपये मूल्य के जमानती के आधार पर जमानत दे दी है।
इस खबर को सुनें
शाहीन बाग इलाके में ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करने के आरोपी पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को अदालत ने जमानत दे दी है। अनधिकृत बैठक के दौरान कथित घटना के बाद खान को 25 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। ज्ञात रहे कि आरोपी खान की बेटी अरीबा खान ने बुधवार को आए निगम के नतीजों में जीत दर्ज कराई है।
साकेत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल की अदालत ने मोहम्मद आसिफ खान को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके एवं इतने ही रुपये मूल्य के जमानती के आधार पर जमानत दे दी है। साथ ही अदालत ने जमानत शर्त के तौर पर आरोपी पूर्व विधायक को हर महीने संबंधित थानाध्यक्ष के समक्ष पेश होने को कहा है। आसिफ मोहम्मद खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता और अलीम मिजाज ने दलील दी कि आरोपी 25 नवंबर से हिरासत में हैं।
इतना ही नहीं दिल्ली नगर निगम का चुनाव भी हो चुका है। आरोपी पूर्व विधायक की जमानत याचिका 29 नवंबर को खारिज कर दी गई थी। उस समय अदालत ने कहा था कि लोकसेवकों के खिलाफ आरोपी की भाषा, कार्य और आचरण को सख्ती से देखा जाना चाहिए और इसकी कड़ी निंदा की जाती है।