आप के एक और नेता पर कसेगा शिकंजा, समन पर नहीं हुए पेश; कोर्ट पहुंची ईडी
आम आदमी पार्टी के एक और नेता पर शिकंजा कसने वाला है। जांच एजेंसी ने कोर्ट का रुख किया है क्योंकि नेता ने समन को नजरअंदाज किया। ईडी ने उनके खिलाफ ट्रायल शुरू करने की मांग की है।

आम आदमी पार्टी (आप) के एक और नेता पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का शिकंजा कसने वाला है। ईडी ने शुक्रवार को एक अमानतुल्ला खान के खिलाफ ट्रायल शुरू करने की मांग की है। एजेंसी का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भेजे गए समन का विधायक पालन नहीं कर रहे हैं। ईडी ने उन्हें दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की नियुक्ति और संपत्तियों को पट्टे पर देने के मामले में कथित अनियमितताओं को लेकर समन जारी किए हैं। ईडी के अनुसार, खान 23 जनवरी, 31 जनवरी, 9 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी और 4 मार्च को पूछताछ के लिए जारी किए गए समन पर पेश नहीं हुए।
एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा इस मामले पर 6 अप्रैल को सुनवाई करेंगी। एजेंसी ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 174 के साथ पढ़ी जाने वाली आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 190 और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 63(4) के तहत आप विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कानून की यह धाराएं एजेंसी को समन जारी करने की शक्ति प्रदान करते हैं।
सीआरपीसी की धारा 190 अदालत को उसके समक्ष दायर शिकायत पर संज्ञान लेने और उस व्यक्ति को समन जारी करने का अधिकार देती है जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। वहीं पीएमएलए की धारा 63(4) में कहा गया है कि जो व्यक्ति जानबूझकर धारा 50 पीएमएलए के तहत एजेंसी द्वारा जारी समन को नजरअंदाज करता है, उस पर आईपीसी की धारा 174 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जिसमें एक महीने तक की कैद या जुर्माना हो सकता है जो 500 रुपये तक बढ़ सकता है। उसे जुर्माना और कैद दोनों भी हो सकते हैं।
बता दें कि ईडी ने 2016 में दर्ज केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) केस के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में गैर-स्वीकृत और गैर-मौजूद भर्तियां करने का आरोप लगा। कई लोगों को अवैध रूप से नियुक्त करने की वजह से दिल्ली सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ और उन्हें अनुचित फायदा मिला। खान पर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को अवैध तरीके से पट्टे पर देने का भी आरोप है। इसके बाद, ईडी ने खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लगाए।