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आप विधायकों के लाभ के पद मामले में चुनाव आयोग 17 मई से फिर शुरू करेगा सुनवाई

आम आदमी पार्टी (आप) के 20 विधायकों के खिलाफ 'लाभ के पद' के मामले में चुनाव आयोग अगले महीने 17 मई से फिर से सुनवाई शुरू करेगा। आयोग ने इस मामले से जुड़े आप विधायकों को शुक्रवार को सुनवाई...

आप विधायकों के लाभ के पद मामले में चुनाव आयोग 17 मई से फिर शुरू करेगा सुनवाई
एजेंसी ,नई दिल्लीSat, 14 Apr 2018 06:51 AM
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आम आदमी पार्टी (आप) के 20 विधायकों के खिलाफ 'लाभ के पद' के मामले में चुनाव आयोग अगले महीने 17 मई से फिर से सुनवाई शुरू करेगा। आयोग ने इस मामले से जुड़े आप विधायकों को शुक्रवार को सुनवाई के बारे में सूचित करते हुए 17 मई को अपना पक्ष रखने के लिए स्वयं या अपने वकील के माध्यम से पेश होने को कहा है। 

ज्ञात हो कि हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में लाभ के पद का दोषी बताते हुए आप विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की आयोग की सिफारिश को अमान्य करार देते हुए आयोग से इस मामले की फिर से सुनवाई करने को कहा था। हाईकोर्ट ने आयोग द्वारा आप विधायकों को सुनवाई का मौका दिए बिना ही उनकी सदस्यता रद्द करने की राष्ट्रपति को सिफारिश करने की दलील को सही बताते हुए यह फैसला सुनाया था।

आयोग ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के बजाय इसका पालन करते हुए 17 मई से मामले की सुनवाई करने का फैसला किया है। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मामले के गुण-दोषों के आधार पर इसकी मौखिक सुनवाई की जाएगी।

आप विधायकों का आरोप है कि आयोग द्वारा पिछले साल मार्च से उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया जबकि आयोग की दलील है कि सभी पक्षकार विधायकों को लिखित जवाब देने के लिए दो बार मौका दिया गया।

मार्च 2015 में मंत्रियों के संसदीय सचिव नियुक्त किए गए आप विधायकों की नियुक्ति को सितंबर 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट ने अमान्य घोषित कर दिया था। इस आधार पर आप विधायकों ने चुनाव आयोग से उनके खिलाफ वकील प्रशांत पटेल द्वारा लाभ के पद मामले की शिकायत को खारिज कर मामला खत्म करने की अर्जी दी जिसे आयोग ने ठुकराते हुए इस साल जनवरी में इनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी। 

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इस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोबिंद ने सिफारिश स्वीकार करते हुए मामले से जुड़े विधायकों अलका लांबा, नरेश यादव, आदर्श शास्त्री, कैलाश गहलोत, संजीव झा, राजेश गुप्ता, विजेन्द्र गर्ग, प्रवीण कुमार, शरद कुमार, मदन लाल, शिव चरण गोयल, सरिता सिंह, राजेश ऋषि, अनिल कुमार, सोमदत्त, अवतार सिंह, सुखबीर सिंह दलाल, मनोज कुमार, नितिन त्यागी और जरनैल सिंह की सदस्यता खत्म करने की सरकार को हरी झंडी दे दी।

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