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डेरा चीफ राम रहीम की पैरोल की याचिका एक बार फिर खारिज, इस बार मां की बीमारी को बनाया था आधार

अपनी दो शिष्याओं का बलात्कार के मामले में रोहतक की सुनरिया जेल में काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की तीन सप्ताह के पैरोल की याचिका प्रशासन ने खारिज कर दी है। अधिकारियों ने...

डेरा चीफ राम रहीम की पैरोल की याचिका एक बार फिर खारिज, इस बार मां की बीमारी को बनाया था आधार
चंडीगढ़। भाषाFri, 24 Apr 2020 07:17 PM
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अपनी दो शिष्याओं का बलात्कार के मामले में रोहतक की सुनरिया जेल में काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की तीन सप्ताह के पैरोल की याचिका प्रशासन ने खारिज कर दी है।

अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि 52 वर्षीय राम रहीम की बीमार मां नसीब कौर ने उनकी बीमारी के आधार पर पैरोल के लिए याचिका दाखिल की थी।

हाल ही में सुनरिया जेल अधीक्षक के समक्ष पैरोल याचिका पेश की गई थी जिसे सिरसा के पुलिस अधीक्षक से मिली जानकारी के आधार पर खारिज कर दिया गया। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि शांति भंग होने की आशंका को मुख्य आधार बनाकर पैरोल याचिका को अस्वीकार कर दिया गया। 

पिछले साल जून में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख ने सिरसा में अपने खेतों में खेती करने के लिए 42 दिन की पैरोल के लिए आवेदन किया था। बाद में उसने अपना आवेदन वापस ले लिया। पिछले साल अगस्त में भी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख की पैरोल याचिका खारिज कर दी गई थी। उस समय भी डेरा प्रमुख ने अपनी बीमार मां से मिलने के लिए पैरोल की मांग की थी। 

सुनारिया जेल में बंद है राम रहीम 

गौरतलब है कि स्वयंभू बाबा राम रहीम का क्षेत्र में अच्छा-खासा प्रभाव है और बड़ी संख्या में लोग उसका अनुसरण करते हैं। इससे पहले उसने अपने आश्रम के मुख्यालय में खेतों की देखभाल के लिए 42 दिनों की पैरोल की मांग की थी, लेकिन उसकी रिहाई से उत्पन्न होने वाली कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए उसे पैरोल नहीं दी गई थी। 

पंचकूला की एक कोर्ट द्वारा राम रहीम को अगस्त 2017 में दो महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने के लिए 20 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। पंचकूला स्थित एक विशेष सीबीआई अदालत ने जनवरी में उसे और तीन अन्य को 17 साल पहले एक पत्रकार की हत्या मामले में भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 52 वर्षीय राम रहीम फिलहाल रोहतक की हाई सिक्योरिटी वाली सुनारिया जेल में बंद है।

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