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दिल्ली की भलस्वा डेयरी कॉलोनी में होगा बड़ा बुलडोजर ऐक्शन, MCD ने दिया 3 दिन का अल्टीमेटम

दिल्ली की भलस्वा कॉलोनी में जल्द ही बड़ा बुलडोजर ऐक्शन शुरू होने वाला है। एमसीडी ने एक पब्लिक नोटिस जारी कर यहां के लोगों को अपने अवैध निर्माणों को 3 दिनों के अंदर खाली करने का अल्टीमेटम दिया है।

Praveen Sharma नई दिल्ली। लाइव हिन्दुस्तान , Thu, 8 Aug 2024 09:48 AM
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राजधानी दिल्ली की भलस्वा डेयरी कॉलोनी में रहने वाले लोग सावधान हो जाएं। भलस्वा कॉलोनी में अब जल्द ही बड़ा बुलडोजर ऐक्शन शुरू होने वाला है। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने एक पब्लिक नोटिस जारी कर यहां के लोगों को अपने अवैध निर्माणों को 3 दिनों के अंदर खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। नोटिस में एमसीडी की तरफ से कहा गया है कि आदेश का अनुपालन नहीं करने पर जबरन हटाया जाएगा और ध्वस्तीकरण का खर्च भी प्लॉट मालिकों से वसूला जाएगा।

सिविल लाइंस क्षेत्र के निगम उपायुक्त की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, भलस्वा डेयरी कॉलोनी के सर्वे के बाद यह पता चला है कि ज्यादातर डेयरी प्लॉट मालिक और कब्जा धारकों द्वारा डेयरी प्लॉट्स पर अवैध निर्माण करके उनमें घर, दुकान, व्यवसायिक परिसर, फैक्ट्री और गोदाम आदि के रूप में दुरुपयोग किया जा रहा है और डेयरियों को अस्वच्छ वातावरण में चलाया जा रहा है।

डेयरी प्लॉट धारकों द्वारा बिना किसी कानूनी मंजूरी के इन प्लॉटों को रिहायशी और कॉमर्शियल यूज में बदल दिया गया है, जो कि केवल डेयरी चलाने के लिए आवंटित किए गए थे। इनमें किसी भी तरह का रिहायशी और कॉमर्शियल उपयोग वर्जित था।  

डेयरी कॉलोनियों में सभी अवैध निर्माण हटाए जाएं : हाईकोर्ट

गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते माह 24 जुलाई को अधिकारियों को राजधानी में सभी डेयरी कॉलोनियों में अनधिकृत निर्माण हटाने का निर्देश देते हुए डेयरियों को चार सप्ताह में भलस्वा से घोघा डेयरी कॉलोनी में स्थानांतरित करने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा था।

हाईकोर्ट ने भलस्वा डेयरी कॉलोनी को स्थानांतरित करने का आदेश इसलिए पारित किया, क्योंकि एमसीडी और दिल्ली सरकार समेत वैधानिक प्राधिकरण दुधारू पशुओं को भलस्वा और गाजीपुर के पास लैंडफिल साइट पर कचरा खाने से रोकने में विफल रहे हैं।

हाईकोर्ट ने कहा था कि हमें लगता है कि इस दलील में दम है कि चूंकि भलस्वा डेयरी कॉलोनी को स्थानांतरित करने के लिए अनुमानित आवश्यक भूमि 30 एकड़ है और घोघा डेयरी कॉलोनी में 83 एकड़ की अप्रयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए हम एमसीडी, डीयूएसआईबी, जीएनसीटीडी और एमओएचयूए समेत इन सभी वैधानिक अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि वे चार सप्ताह में सभी डेयरियों को भलस्वा से घोघा डेयरी कॉलोनी में स्थानांतरित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। 

डेयरी कॉलोनियों में अनधिकृत निर्माण के संबंध में हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मदनपुर खादर और घोघा डेयरी कॉलोनियों समेत सभी डेयरी कॉलोनियों में अनधिकृत निर्माण हटाए जाएं। 

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