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दिल्ली हिंसा : कोर्ट ने शाहरुख पठान को फिर दिया झटका, नाप-तोल और फोटोग्राफी पर रोक लगाने से किया इनकार

दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा के दौरान कथित रूप से पुलिस कर्मियों पर फायरिंग करने के आरोपी शाहरुख पठान का शारीरिक माप (नाप-तोल), फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने के आदेश पर रोक...

दिल्ली हिंसा : कोर्ट ने शाहरुख पठान को फिर दिया झटका, नाप-तोल और फोटोग्राफी पर रोक लगाने से किया इनकार
नई दिल्ली। एएनआई Wed, 05 Aug 2020 06:12 PM
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दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा के दौरान कथित रूप से पुलिस कर्मियों पर फायरिंग करने के आरोपी शाहरुख पठान का शारीरिक माप (नाप-तोल), फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

आरोपियों के वकील द्वारा दर्ज की गई आपत्ति में कोई ठोस आधार नहीं मिलने पर दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने मंगलवार को शाहरुख पठान का शारीरिक माप, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने के आदेश पर रोक नहीं लगाने का फैसला सुनाया।

शाहरुख पठान ने वकील असगर खान, अब्दुल ताहिर खान और तारिक नासिर के माध्यम से दायर एक याचिका में कहा कि अभियोजन पक्ष शारीरिक माप, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने के लिए कोई उचित कारण बता पाने में विफल रहा है।

याचिका में कहा गया है कि दिल्ली दंगों के मामलों में 751 एफआईआर दर्ज की गई हैं और कई आरोपी व्यक्तियों को सीसीटीवी फुटेज में कैद किया गया है। हालांकि, शारीरिक माप, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने के लिए उक्त आवेदन को केवल वर्तमान मामले में स्थानांतरित किया गया था। 

दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने इसको लेकर कड़ी आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि अभियुक्त के किसी भी संवैधानिक या कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है।

आरोपियों की पहचान के साथ-साथ जांच के उद्देश्यों के लिए अदालत ने इससे पहले अभियोजन पक्ष द्वारा शारीरिक माप, फोटोग्राफी और आरोपी शाहरुख पठान की फॉरेन्सिक साइंस लेबोरेट्री (एफएसएल), रोहिणी में वीडियोग्राफी के संबंध में 5 अगस्त, 2020 को आवेदन की अनुमति दी थी, क्योंकि पुष्टि के लिए इसे आवश्यक पाया गया था। इसके साथ ही संबंधित जेल अधीक्षक को शाहरुख पठान को एफएसएल रोहिणी में पेश करने के लिए भी निर्देश दिया था।

इस बीच, अदालत ने सरकार को यह भी निर्देश दिया कि असगर खान को एफएसएल रोहिणी में मौजूद रहने और आरोपी के साथ 10 मिनट के लिए अनुमति प्रदान की जाए।

इस साल फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा से संबंधित मामले में शाहरुख पठान के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने पहले ही कड़कड़डूमा अदालत में चार्जशीट दायर कर दी है। फरवरी में, दिल्ली के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का समर्थन करने और विरोध करने वाले समूहों के बीच हुई हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी। 

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