दिल्ली हिंसा : राजधानी स्कूल मालिक को जमानत देने का निचली अदालत का आदेश रद्द
दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में आरोपी व निजी स्कूल के मालिक फैसल फारूक को निचली अदालत से मिली जमानत को दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को रद्द कर दिया। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनआरसी के विरोध...
दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में आरोपी व निजी स्कूल के मालिक फैसल फारूक को निचली अदालत से मिली जमानत को दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को रद्द कर दिया। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनआरसी के विरोध को लेकर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में इसी साल फरवरी में हुई हिंसा में फारूक को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन निचली अदालत ने उसे राहत देते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के मद्देनजर उसे जेल से रिहा नहीं किया गया था।
जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने फारूक को मिली जमानत को रद्द करते हुए कहा कि निचली अदालत ने आदेश पारित करते हुए कई अहम तथ्यों को दरकिनार कर दिया। आरोपी फारूक का उत्तर-पूर्वी दिल्ली के शिव विहार में राजधानी पब्लिक स्कूल है। उसे उन 18 लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिन पर बगल के ही एक अन्य निजी स्कूल (डीआरपी कॉन्वेंट स्कूल) की संपत्ति को जलाने और नुकसान पहुंचाने का आरोप है।
Delhi High Court sets aside the trial court order granting bail to Faisal Farooq, owner of Rajdhani School, accused of violence in North-East District of the national capital pic.twitter.com/3vveqRSYVC
— ANI (@ANI) November 2, 2020
निचली अदालत द्वारा 20 जून को आरोपी को जमानत देने के फैसले को दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने फारूक सहित 18 लोगों के खिलाफ निलची अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है।