दिल्ली में ऑड-ईवन सिस्टम खत्म, कल से रोज खुलेंगी मॉल और बाजार की सभी दुकानें, वीकली मार्केट और रेस्टोरेंट भी होंगे शुरू
दिल्ली में कोविड-19 के नए मामलों में कमी और लगातार सुधरते हालात के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन की पाबंदियों में कुछ और ढील देते हुए सोमवार ऑड-ईवन सिस्टम को खत्म कर 14 जून से सुबह...
दिल्ली में कोविड-19 के नए मामलों में कमी और लगातार सुधरते हालात के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन की पाबंदियों में कुछ और ढील देते हुए सोमवार ऑड-ईवन सिस्टम को खत्म कर 14 जून से सुबह 5 बजे के बाद से कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी है। सरकार के इस आदेश के बाद कुछ शर्तों के साथ मॉल और बाजारों में स्थित अधिकतर सभी दुकानें सुबह 10 से रात 8 बजे तक फिर से रोज खुल सकेंगी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि स्कूल-कॉलेज, शिक्षण संस्थान, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक सभाएं, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सिनेमा, थियेटर, एंटरटेनमेंट पार्क, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, स्पा, जिम, पब्लिक पार्क और गार्डन फिलहाल पूरी तरह बंद रहेंगे।
उन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति होगी। सभी धार्मिक स्थल भी खोले जा रहे हैं, लेकिन उनमें विजिटर्स को अभी अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही एक जोन में एक दिन में एक ही साप्ताहिक बाजार की अनुमति होगी। वहीं, पब्लिक प्लेस पर शादियों की अनुमति नहीं, घर पर या कोर्ट में 20 लोगों की उपस्थिति में ही शादी करनी होगी, अंतिम संस्कार में भी 20 से ज्यादा लोग नहीं शामिल हो सकेंगे।
Religious places to be opened but no visitors allowed. Weekly market allowed but only 1 market per zone. Weddings not allowed in public places like banquet halls or hotels, allowed only at court or homes with not more than 20 people. Only 20 people allowed at funerals: Delhi CM pic.twitter.com/XPB4A3s81m
— ANI (@ANI) June 13, 2021
सरकारी कार्यालयों में ग्रुप ए के अधिकारियों की शत-प्रतिशत और बाकी के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति जारी रहेगी। निजी कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 50% क्षमता पर चलेंगे। आवश्यक गतिविधियां भी जारी रहेंगी।
दिल्ली मेट्रो और बसों को 50% क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए ऑटो और ई-रिक्शा या टैक्सियों में 2 से अधिक यात्रियों को अनुमति नहीं है।
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि हम एक सप्ताह तक इसका पालन करेंगे, यदि मामले बढ़ते हैं, तो फिर से कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे, अन्यथा इसे जारी रखा जाएगा। दिल्ली में कोविड-19 संबंधी हालात काफी हद तक काबू में हैं, संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां की जा रही हैं।
Prohibited/restricted activities to come into effect in Delhi from 5 am tomorrow till 5 am on 21st June or further orders, whichever is earlier, as follows - pic.twitter.com/aJ5no3XqQR
— ANI (@ANI) June 13, 2021
बता दें कि, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले सप्ताह बाजारों, मॉल और दिल्ली मेट्रो को खोलने की घोषणा करते हुए कहा था कि यदि राजधानी में कोविड-19 की स्थिति बेहतर होती है तो आने वाले दिनों में कई अन्य गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी जाएगी।
राजधानी में कोविड-19 के नए मामलों में कमी को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन के तहत लागू पाबंदियों को 31 मई से चरणबद्ध तरीके से हटाते हुए निर्माण कार्य और कारखानों को खोलने की अनुमति प्रदान की थी। दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 213 नए मामले सामने आए और 25 मरीजों की मौत हुई। वहीं इसके अनुसार संक्रमण की दर घटकर 0.3 प्रतिशत हो गई है।