जामिया-न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी हिंसा मामला : साकेत कोर्ट ने शरजील इमाम को 3 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा
जामिया-न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मंगलवार को शरजील इमाम को 3 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने जामिया-न्यू फ्रेंड्स...
जामिया-न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मंगलवार को शरजील इमाम को 3 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
दिल्ली पुलिस ने जामिया-न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में मंगलवार को अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। इसमें शरजील इमाम पर उकसाने का आरोप लगाया गया है।
मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहन कौर की अदालत में आरोपपत्र दायर करते हुए पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और 100 से अधिक गवाहों के बयान बतौर प्रमाण संलग्न किए गए हैं।
अदालत ने राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किए गए शरजील इमाम को तीन मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
A Delhi Court has sent Sharjeel Imam to judicial remand for 14 days in Jamia violence matter. Sharjeel Imam was arrested by Delhi Police Crime Branch, on charges of making a seditious speech.
— ANI (@ANI) February 18, 2020
गौरतलब है कि 15 दिसंबर को जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पास न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जारी प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा भड़क गई थी।
इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने चार बसों और पुलिस के दो वाहनों में आग लगा दी थी। छात्रों, पुलिस कर्मियों और दमकल कर्मियों सहित करीब 60 लोग घायल हुए थे।