पोंटी चड्ढा के बेटे मोंटी चड्ढा को मिली जमानत, धोखाधड़ी के मामले हुआ था गिरफ्तार
दिल्ली के साकेत कोर्ट ने धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किए गए दिवंगत शराब कारोबारी पोंटी चड्ढा के बेटे मनप्रीत सिंह उर्फ मोंटी चड्ढा को सोमवार को जमानत दे दी। अतिरिक्त...
दिल्ली के साकेत कोर्ट ने धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किए गए दिवंगत शराब कारोबारी पोंटी चड्ढा के बेटे मनप्रीत सिंह उर्फ मोंटी चड्ढा को सोमवार को जमानत दे दी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गुलशन कुमार ने मोंटी चड्ढा को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की दो जमानत राशियों पर राहत दी। जमानत मंजूर करने से पूर्व अदालत ने मोंटी पर कई शर्तें लगाई हैं, जिनमें पूर्व अनुमति के बगैर देश छोड़कर ना जाना भी शामिल है।
जानकारी के अनुसार, मोंंटी चड्ढा को रियल एस्टेट धोखाधड़ी के एक मामले में 13 जून को दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद एक अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
Delhi's Saket Court grants bail to Monty Chadha (son of late liquor baron Ponty Chadha), in connection with a cheating case. Bail has been granted to him on two surety bail bonds of Rs. 50,000 each.
— ANI (@ANI) June 17, 2019
मनप्रीत को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस समय पकड़ा गया था जब वह बुधवार की रात को फुकेट के लिए रवाना हो रहा था। मनप्रीत की गिरफ्तारी से पहले हवाईअड्डे के सुरक्षा कर्मियों और आव्रजन अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया था और एक 'लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था। उसे गुरुवार दोपहर दिल्ली की एक अदालत के समक्ष पेश किया गया जिसने उसे दो सप्ताह के लिये न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
बता दें कि मनप्रीत और वेव समूह के अन्य प्रमोटरों के खिलाफ एक अन्य प्रकरण में मामला दर्ज किया गया था। मनप्रीत हाईटेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं।
29 पीड़ितों ने अब तक कंपनी के खिलाफ पुलिस से संपर्क किया है। पीड़ितों का आरोप है कि कंपनी ने न तो उन्हें भूखंड आवंटित किया और न ही जिस धन का उन्होंने निवेश किया था उसे लौटाया। वेव समूह ने एनएच-24 के पास कई सुविधाओं से युक्त एक आलीशान सोसाइटी बनाने का वादा किया था लेकिन वह उसे पूरा नहीं कर पाया।