'यहां पर सब ED के हिसाब से चल रहा है', कोर्ट में क्यों बोले अमानतुल्ला के वकील; अदालत ने चेताया
यह मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड में मनी लॉन्ड्रिंग के केस से जुड़ा है। हालांकि, अदालत ने ईडी को समय दिया है कि वो अमानतुल्ला खान की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना जवाब दे। अंतरिम राहत आप विधायक को नहीं मिली

AAP विधायक अमानतुल्ला खान को दिल्ली की एक अदालत से राहत नहीं मिली है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अंतरिम राहत दिए जाने की गुहार लगाई थी लेकिन अदालत ने उनकी यह गुहार ठुकरा दी है। यह मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड में मनी लॉन्ड्रिंग के केस से जुड़ा है। हालांकि, अदालत ने ईडी को समय दिया है कि वो अमानतुल्ला खान की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना जवाब दे। मामले में अगली सुनवाई अब 24 फरवरी को होगी।
अदालत में ED की तरफ से मौजूद विशेष लोक अभियोजक मनीष जैन और सिमॉन बेंजामिन मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी को अपना जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय चाहिए। अदालत में चली एक छोटी बहस के दौरान ईडी की तरफ से कहा गया कि अमानतुल्लाह खान ने समन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रूख किया था। लेकिन बाद में याचिका वापस ले ली गई थी।
क्या बोले अमानतुल्ला के वकील
वहीं दूसरी तरफ अदालत में अमानतुल्ला खान के वकील रजत भारद्वाज ने इसका विरोध किया और अदालत से अनुरोध किया कि वो इस मामले को बुधवार या शुक्रवार तक के लिए टाल दें। अमानतुल्ला खान के वकील ने कहा कि ईडी चाहती है कि याचिका निष्फल हो जाए। याचिकाकर्ता को तीन समन पहले ही भेजा जा चुका है। उन्होंने मामले की अगली सुनवाई तक सुरक्षा मांगी है।
दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले को शनिवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। इसी समय खान के वकील ने कहा, 'यहां पर सब ईडी के हिसाब से चल रहा है।' एसपीपी मनोज जैन ने इसका विरोध किया और अदालत से गुहार लगाई कि खान के वकील का बयान रिकॉर्ड में लिया जाएष इसपर अदालत ने अमानतुल्ला खान के वकील से कहा कि वो इस तरह की बयानबाजी ना करें।
ED को नोटिस हुआ था जारी
इससे पहले सोमवार को अदालत ने अमानतुल्ला खान की याचिका पर ED को नोटिस जारी किया था। दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है। जिसपर कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जांच एजेंसी से जवाब मांगा है। अमानतुल्ला खान पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने कई कर्मचारियों को गलत तरीके से नियुक्त किया।
इसके अलावा उनपर यह भी आरोप है कि उन्होंने बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से लीज पर दिया था। इस मामले की जांच अब ईडी कर रही है क्योंकि ईडी को इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का शक है। इधर आप विधायक ने कोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत याचिका दायर करते हुए यह आशंका जताई है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने अमानतुल्ला खान की अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने के लिए समय मांगा है। आप विधायक अमानतुल्ला खान के वकील ने अग्रिम जमानत याचिका के लंबित होने तक अंतरिम जमानत देने की मांग की। जिसे अदालत ने नामंजूर कर दिया।