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दिल्ली दंगे : कड़कड़डूमा कोर्ट ने 10 आरोपियों के फोन कॉल रिकॉर्ड संरक्षित रखने का आदेश दिया

दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में अदालत ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस से 10 आरोपियों के 20 से 28 फरवरी, 2020 के बाीच के सीडीआर यानी फोन कॉल रिकॉर्ड को संरक्षित रखने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि...

दिल्ली दंगे : कड़कड़डूमा कोर्ट ने 10 आरोपियों के फोन कॉल रिकॉर्ड संरक्षित रखने का आदेश दिया
नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाताTue, 19 Jan 2021 07:50 PM
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दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में अदालत ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस से 10 आरोपियों के 20 से 28 फरवरी, 2020 के बाीच के सीडीआर यानी फोन कॉल रिकॉर्ड को संरक्षित रखने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि आरोपियों के मोबाइल के सीडीआर को संरक्षित रखने की जरूरत है क्योंकि भविष्य में गवाही के दौरान इसे निकलवाना संभव नहीं होगा।

कड़कड़डूमा कोर्ट स्थित मुख्य महानगर दंडाधिकारी दिनेश कुमार ने यह आदेश दिया है। उन्होंने मामले के जांच अधिकारी को 10 दिन के भीतर सीडीआर संरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया है। साथ ही अगली सुनवाई 1 फरवरी को आदेश का अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। अदालत ने आरोपी शादाब आलम की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। उसने अर्जी में पुलिस को मामले से जुड़े सभी आरोपियों की कॉल डिटेल (सीडीआर) को सुरक्षित रखने का आदेश देने की मांग की।

आलम ने अदालत को बताया कि मोबाइल फोन सेवा मुहैया कराने वाली दूरसंचार कंपनी उपभोक्ता के कॉल का रिकॉर्ड सिर्फ एक साल रखती है, ऐसे में यह जरूरी है कि मामले के आरोपियों के सीडीआर को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस को उचित आदेश दिए जाएं।

सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने पुलिस को आदेश दिया है कि वह मामले के सभी 10 आरोपियों के मोबाइल फोन का कॉल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम उठाए। अदालत ने कहा है कि मामले की गवाही के दौरान जरूरत पड़ने इसे मंगाया जाएगा। अदालत ने संबंधित दूरसंचार कंपनियों से भी पुलिस द्वारा बताए जाने वाले आरोपियों के नंबर का सीडीआर को अगले आदेश तक सुरक्षित रखे।

नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध को लेकर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में 53 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से अधिक घायल हो गए।

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