Air India Urination Case: विमान में महिला पर पेशाब करने का मामला, आरोपी शंकर मिश्रा को मिली जमानत
अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में आरोपी शंकर मिश्रा तो बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है।

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Air India Urination Case: एयर इंडिया की एक फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। दिल्ली की एक अदालत से शंकर मिश्रा को जमानत मिल गई है। इससे पहले सोमवार को शंकर मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में आरोपी शंकर मिश्रा तो बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी मिश्रा को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी है।
शंकर मिश्रा पर आरोप है कि न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट में उसने एक महिला पर शराब के नशे में पेशाब किया था। इस मामले में आरोपी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए पुलिस की तरफ से कहा गया था कि आरोपी की इस करतूत से भारत की अंतरराष्ट्रीय तौर पर बेइज्जती हुई है। शंकर मिश्रा को 7 जनवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि 26 नवंबर को एयर इंडिया की न्यूयॉर्क-दिल्ली की फ्लाइट में बिजनेस क्लास में उसने एक महिला पर पेशाब किया था।
इससे पहले न्यायालय ने शंकर मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा था कि अभियुक्त ने जो किया वह घिनौना हो सकता है। यह दूसरी बात है, लेकिन हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। आइए देखें कि कानून इससे कैसे निपटता है। आरोपी को बेल दिये जाने का विरोध करते हुए पुलिस ने अदालत से यह भी कहा था कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को धमकी दी थी। आरोपी ने यह कहते हुए जमानत की मांग की थी कि चालक दल के अन्य सदस्यों और गवाहों से जिरह हो चुकी है। उन्होंने टिकट के पैसे की भरपाई के लिए कहा है और खुद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का अनुरोध किया है।
पीड़िता ने कही थी यह बात...
एयर इंडिया के विमान में उस दिन यात्रा कर रही पीड़ित महिला ने इस संबंध में 4 जनवरी को अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद 13 जनवरी को आरोपी के वकील ने दावा किया था कि शंकर मिश्रा ने विमान में उनपर पेशाब नहीं किया था बल्कि महिला ने खुद ही पेशाब किया था। हालांकि, महिला ने आरोपी पक्ष के वकील के इन दावों को गलत और नीचा दिखाने वाला बताया था।
महिला ने अपनी आपबीती में कहा था कि फ्लाइट AI102 में यात्रा के दौरान जब वो सोने की तैयारी कर रही थीं तब उसी वक्त नशे में धुत यात्री शंकर मिश्रा ने उनपर पेशाब किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि इस मामले को एयर इंडिया के क्रू सदस्यों ने हल्के में लिया था।
एयर इंडिया ने रखी थी अपनी बात
टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन ने पेशाब कांड को लेकर माफी मांगी थी। उन्होंने बताया था कि चालक दल के चार सदस्यों और एक पायलट को इस मामले की जांच पूरी होने तक ड्यूटी से हटा दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने एयर इंडिया के कर्मचारियों से भी पूछताछ की थी। यह भी बताया जाता है कि आरोपी शंकर मिश्रा ने पीड़िता से मिन्नतें की थी कि वो उसके खिलाफ शिकायत ना करें। शिकायत दर्ज होने के बाद इस बात की आशंका थी कि शंकर मिश्रा देश छोड़ कर भाग सकता है लिहाजा पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया था।
शंकर मिश्रा पर एयर लाइन ने चार महीनों का प्रतिबंध लगा दिया है। डीजीसीए ने एयरलाइन पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा विमान के पायलट-इन-कमांड का लाइसेंस भी तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है।