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दिल्ली में औद्योगिक संपत्तियां होंगी फ्रीहोल्ड, 23 नजूल जमीनों पर डीडीए का बड़ा फैसला

डीडीए ने 23 नजूल जमीन के नवीनीकरण और फ्रीहोल्ड में परिवर्तित करने का एक प्रस्ताव पारित किया है। यही नहीं व्यावसायिक संपत्तियों को लीज होल्ड से फ्रीहोल्ड करने के एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

दिल्ली में औद्योगिक संपत्तियां होंगी फ्रीहोल्ड, 23 नजूल जमीनों पर डीडीए का बड़ा फैसला
Krishna Singhराहुल मानव,नई दिल्लीTue, 06 Aug 2024 11:52 PM
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दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दिल्ली की 23 नजूल जमीन के नवीनीकरण व इन जमीनों को फ्रीहोल्ड में परिवर्तित करने का एक प्रस्ताव पारित किया है। मंगलवार को डीडीए की बैठक में पास हुए प्रस्ताव के तहत माफी योजना लाई जाएगी। इस योजना को छह माह में शुरू किया जाएगा। जिन नजूल जमीनों की 90 वर्ष की लीज खत्म हो रही है। उन्हें डीडीए फ्रीहोल्ड में परिवर्तित करेगा। अधिकारियों के अनुसार, तत्कालीन भारत सरकार ने अप्रैल 1937 में दिल्ली इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को खत्म करते हुए नजूल समझौता तैयार किया था। इसके जरिए 23 नजूल जमीनों को दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के दायरे में लाया गया था। इन जमीनों की 90 वर्ष की लीज हुई थी। अब यह लीज खत्म हो रही है। जिसे फ्रीहोल्ड में बदलने का प्रस्ताव पास किया गया है। 

सीआरपीएफ के लिए ट्रांजिट कैंप का होगा निर्माण
1.94 एकड़ भूमि पर सीआरपीएफ के लिए ट्रांजिट कैंप का निर्माण होगा। डीडीए ने 1.94 एकड़ की गृह मंत्रालय को आवंटित की गई जमीन को कानूनी रूप से उपयोग करने के प्रारूप में बदलाव किया है। इससे जुड़ा प्रस्ताव डीडीए बैठक में प्रस्तुत हुआ। जिसे मंजूर कर लिया गया है। इस जमीन के उपयोग को सार्वजनिक व अर्ध सार्वजनिक से बदलकर मनोरंजक के रूप में इस्तेमाल करने की स्वीकृत की डीडीए की बैठक में दी गई। इस जमीन पर सीआरपीएफ का ट्रांजिट कैंप का निर्माण होगा।

गृह मंत्रालय लेगा फैसला
इसकी अंतिम स्वीकृति के लिए अधिसूचना गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। साथ ही 10 एकड़ के गाजीपुर में स्थित एक इंटीग्रेटेड कॉम्पलेक्स की जमीन को भी इस्तेमाल करने के प्रारूप में बदलाव किया गया है। इस जमीन को व्यावसायिक की जगह उपयोगी के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। यहां पर बायो मीथेन प्लांट का निर्माण के लिए यह बदलाव किया गया है। 

व्यावसायिक, औद्योगिक संपत्तियां लीज होल्ड से फ्रीहोल्ड होंगी
डीडीए ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए व्यावसायिक, औद्योगिक संपत्तियों और बहुस्तरीय पार्किंग को लीज होल्ड से फ्रीहोल्ड करने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही, डीडीए ने मंगलवार को हुई बैठक में वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए आवासीय संपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियों के भूमि दरों के निर्धारण से जुड़ एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके मद्देनजर व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए लागू मिसयूज चार्ज (दुरुपयोग शुल्क) की गणना के लिए भूमि दरों में बढ़ोतरी होगी।