सिखों के कृपाण व कड़े को लेकर हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से पूछा ये सवाल
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र, आम आदमी पार्टी सरकार और दिल्ली पुलिस से उस जनहित याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें सिखों को सार्वजनिक स्थलों पर कृपाण और कड़ा साथ रखने की इजाजत देने के लिए उन्हें...
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र, आम आदमी पार्टी सरकार और दिल्ली पुलिस से उस जनहित याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें सिखों को सार्वजनिक स्थलों पर कृपाण और कड़ा साथ रखने की इजाजत देने के लिए उन्हें निर्देश देने की मांग की गई है।
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दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (डीएसजीएमसी) की तरफ से दायर जनहित याचिका में दावा किया गया है इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले में एक 18 वर्षीय सिख युवक को प्रवेश देने से इनकार कर धारा 25 के तहत उपलब्ध मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया। युवक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने पहुंचा था। उसने कृपाण और कड़ा पहन रखा था।
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी.के. राव की एक बैंच ने गृह और रक्षा मंत्रालय को नोटिस भेजने के साथ ही दिल्ली सरकार और पुलिस से याचिका पर उनका रुख पूछा है। इस मामले में अगली सुनवाई 27 मार्च को तय की गई है।
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