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आपके अधिकरियों को सस्पेंड कर देंगे; गाजीपुर में मां-बेटे की मौत पर हाई कोर्ट की MCD-DDA को कड़ी फटकार

गाजीपुर में भारी बारिश के बाद जलभराव हो गया था। इसी दौरान आधे खुले नाले में गिरकर मां और उसके तीन साल के बेटे की मौत हो गई थी।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 6 Aug 2024 08:15 AM
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दिल्ली में भारी बारिश के बाद गाजीपुर में जलभराव वाले खुले नाले में गिरकर मां-बेटे की मौत हो गई थी। इस मामले पर जमकर राजनीति हुई। अब यह मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। मामले पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाई कोर्ट ने डीडीए और एमसीडी को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो एमसीडी और डीडीए के अधिकारियों को कोर्ट सस्पेंड कर देगा। इस दौरान पुलिस और एमसीडी अधिकारियों को कोर्ट में भी बुलाया गया। 

कोर्ट उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें महिला और उसके बेटे की नाले में गिरने से हुई मौत के बाद उनके परिवार के लिए मुआवजे की मांग की गई थी। इस दौरान कोर्ट ने एमसीडी और डीडीए से कहा कि अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो आपके अधिकारियों को सस्पेंड करना शुरू करेंगे।  इसी के साथ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने इस लापरवाही के लिए नागरिक एजेंसियों की आलोचना की। पीठ ने कहा कि वर्तमान स्थित सिविक एजेंसियों की बहुत बड़ी असफलता है। यह घटना संकेत देती है कि नागरिक प्रबंधन पूरी तरह निष्क्रिय है। पीठ ने कहा कि बहुत दुखद है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण(डीडीए) कहता है कि शव जिस नाले में मिले वहां उनके क्षेत्र में नहीं आता। घटनास्थल दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में आता है। इससे पहले उनका अधिकार क्षेत्र है। पीठ ने कहा कि जिम्मेदारियां एक-दूसरे पर डालने की पंरपरा चल रही है। विभागों में तालमेल की कमी है।

इससे पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने कहा कि नाले का वह हिस्सा जहां घटना हुई, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकार क्षेत्र में आता है।याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उन्होंने अब एमसीडी को याचिका में पक्षकार बनाने के लिए आवेदन दायर किया है, क्योंकि याचिका दायर करते समय, यह स्थानीय रूप से ज्ञात था कि नाले का रखरखाव डीडीए द्वारा किया जा रहा था।

वकील ने कहा कि अब रिपोर्टों के अनुसार यह पता चला है कि नाले के मालिकाना हक को लेकर कुछ 'आगे-पीछे' हुआ था। दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था, ‘‘अगर आप अनिश्चित हैं, तो आप दोनों को पक्षकार बना लें.. हम कल इस पर सुनवाई करेंगे। अपना अभियोग आवेदन सूचीबद्ध करवाएं।’’

दिल्ली-एनसीआर में 31 जुलाई की शाम को हुई भारी बारिश के कारण पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में एक जलभराव वाली सड़क पर आधे खुले निर्माणाधीन नाले में तनुजा (22) और उसके बेटे प्रियांश (3) की डूबकर मौत हो गई थी। यह घटना रात करीब आठ बजे खोड़ा कॉलोनी इलाके के पास घटी थी।

भाषा से इनपुट

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