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जैकी श्रॉफ के नाम और आवाज का बिना इजाजत नहीं होगा इस्तेमाल, दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक

कोई भी संस्थान अब अभिनेता जैकी श्रॉफ के नाम, उपनाम (जैकी, जग्गू दद्दा) के साथ-साथ उनकी आवाज और छवियों का बिना अनुमति के व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।

Krishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्लीSat, 18 May 2024 01:59 PM
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जैकी श्रॉफ के नाम और आवाज का बिना इजाजत नहीं होगा इस्तेमाल, दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने (Delhi High Court) ने विभिन्न संस्थाओं को अभिनेता जैकी श्रॉफ के नाम, उपनाम (जैकी और जग्गू दद्दा) के साथ-साथ उनकी आवाज और छवियों का बिना अनुमति के व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर वॉलपेपर, टी-शर्ट और पोस्टर आदि बेचने वाली और एआई चैटबॉट प्लेटफॉर्म संचालित करने वाली संस्थाएं अभिनेता के व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का उल्लंघन कर रही हैं। इसके साथ ही अदालत ने 'भिडू' शब्द का इस्तेमाल करने वाले एक रेस्तरां मालिक को भी नोटिस जारी किया।

आवाज और छवियों पर अभिनेता का अधिकार
न्यायमूर्ति संजीव नरूला की अदालत ने 15 मई के अपने अंतरिम आदेश में कहा कि जैकी श्रॉफ एक सेलिब्रिटी हैं। उनको उनके व्यक्तित्व और विशेषताओं पर स्वाभाविक अधिकार है। इसके साथ ही अदालत ने दो कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ भी निर्देश पारित किया। इन कंटेंट क्रिएटर्स ने जैकी श्रॉफ के वीडियो को बेहद अपमानजनक शब्दों और गालियों के साथ प्रकाशित किया था। 

अदालत ने माना श्राफ को हो रहा आर्थिक नुकसान
अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि वादी ने अपनी दलीलों से अपने पक्ष को पूरी तरह स्थापित किया है। अदालत अभिनेता के नाम, जिसमें उपनाम (जैकी और जग्गू दद्दा) के साथ उनकी आवाज और तस्वीरों के बिना इजाजत व्यावसायिक उद्देश्यों के इस्तेमाल पर रोक लगा रही है। यदि इस मामले में रोक नहीं लगाई जाती है, तो इससे वादी को आर्थिक नुकसान होगा। साथ ही वादी के सम्मान के साथ जीने के उसके अधिकार को भी अपूरणीय क्षति पहुंचेगी।

प्रचार अधिकारों का उल्लंघन हुआ
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि स्पष्ट है कि कुछ प्रतिवादियों की कथित गतिविधियों ने प्रथम दृष्टया वादी के व्यक्तित्व का इस्तेमाल कर व्यावसायिक लाभ अर्जित किया है। ऐसे प्रतिवादियों ने वादी के नाम, तस्वीरों, आवाज एवं अन्य विशेषताओं का बिना अनुमति के इस्तेमाल किया है। इससे वादी के व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। अत: अदालत का फैसला प्रतिवादी संख्या 3-4, 6-7, 13 और 14 के खिलाफ है। 

अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर के फैसलों का हवाला
इसके साथ ही अदालत ने कुछ अन्य संस्थाओं को नोटिस जारी किया। इन संस्थाओं में कथित रूप से अपमानजनक वीडियो होस्ट करने वाला एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर और अपने आउटलेट के लिए पंजीकृत ट्रेडमार्क 'भिडू' शब्द का इस्तेमाल करने वाला एक रेस्तरां मालिक शामिल है। इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि वह कोई आदेश पारित करने से पहले यूट्यूबर की बात सुनना चाहेगा। इस मामले में जैकी श्रॉफ के वकील ने अपनी दलीलों में अभिनेता अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर की ओर से दाखिल की गई इसी प्रकार की याचिकाओं में हाईकोर्ट की ओर से पारित आदेशों का हवाला दिया।