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दिल्ली में घर बनाने के लिए पेड़ काटने पर रोक, हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से मांगी रिपोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी में अधिकारी घरों के निर्माण के लिए पेड़ काटने की अनुमति नहीं देंगे। अदालत ने दिल्ली सरकार से एक रिपोर्ट भी तलब की है।

दिल्ली में घर बनाने के लिए पेड़ काटने पर रोक, हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से मांगी रिपोर्ट
Krishna Singhहिंदुस्तान,नई दिल्लीThu, 14 Sep 2023 10:16 PM
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दिल्ली में घरों के निर्माण के लिए पेड़ काटने पर रोक लगी रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को निर्देश दिया कि राजधानी में घरों के निर्माण के लिए अधिकारी पेड़ काटने की अनुमति नहीं देंगे। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने 31 अगस्त के आदेश में स्पष्ट किया था कि दिल्ली सरकार किसी भी व्यक्ति को पेड़ काटने की अनुमति नहीं देगी। अदालत ने कहा, दिल्ली सरकार ने आश्वस्त किया था कि महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए आवश्यक किसी भी अनुमति की जानकारी सुनवाई की अगली तारीख तक पीठ को दी जाएगी। 

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील अनुपम श्रीवास्तव को शहर में प्रत्यारोपित और पुनः लगाए गए पेड़ों की स्थिति पर भी एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। पीठ ने जानना चाहा है, क्या प्रत्यारोपण या पुनर्रोपण की प्रक्रिया सफल रही। पीठ ने कहा कि इस बीच 31 अगस्त के आदेश में निहित निर्देश जारी रहेंगे। घरों के निर्माण के संबंध में पेड़ों की कटाई की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। पीठ ने इस मामले को 6 अक्तूबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

नियमों के उल्लंघन का आरोप
याचिकाकर्ता भावरीन खंडारी के वकील आदित्य एन प्रसाद ने अवमानना याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग करते हुए एक याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया था कि अप्रैल 2022 के आदेश के बावजूद अधिकारी लापरवाही से पेड़ों की कटाई की अनुमति दे रहे हैं। उच्च न्यायालय ने शहर में पेड़ों की कटाई के लिए अधिकारियों द्वारा दी गई अनुमतियों पर गौर करने के बाद 31 अगस्त को कहा कि प्रतिवादी द्वारा पेड़ों की कटाई के लिए दी गई अनुमतियों को देखने से पता चलता है कि इसमें पूरी तरह से दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। 

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कुछ अनुमतियों से पता चलता है कि जिन व्यक्तियों को अपने वाहनों के लिए पार्किंग स्थान की आवश्यकता है, उन्हें पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई है। याचिकाकर्ता के वकील ने पहले कहा था कि उन्हें वृक्ष अधिकारियों द्वारा जारी किए गए 57 आदेश मिले हैं, जिनमें कटाई/प्रत्यारोपण की अनुमति केवल इसलिए दी गई थी, क्योंकि पेड़ प्रस्तावित निर्माण परियोजनाओं के दायरे में आ रहे थे।

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