ट्रैफिक लाइट से कैमरे हटाने को दिल्ली हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका खारिज, लगा जुर्माना
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका खारिज कर दी जिसमें रेड लाइट पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए लगाए गए कैमरों को हटाने का अनुरोध किया गया था। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर...
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका खारिज कर दी जिसमें रेड लाइट पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए लगाए गए कैमरों को हटाने का अनुरोध किया गया था। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाते हुए कहा कि ऐसा करने पर दूरगामी नतीजे होंगे और अव्यवस्था फैल जाएगी।
चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता पर 2500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। याचिका में ट्रैफिक लाइट पर नियमों के उल्लंघन के लिए जारी होने वाले चालान पर भी रोक लगाने का अनुरोध किया गया था।
हाईकोर्ट ने कहा कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए कैमरे का इस्तेमाल होता है और इसे लगाने से रोका नहीं जा सकता क्योंकि इसके दूरगामी नतीजे होंगे। याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि अव्यवस्था फैल जाएगी।
लॉ के अंतिम वर्ष के छात्र ने याचिका में दलील दी थी कि कैमरा लगे होने से लाल बत्ती पर एंबुलेंस के आगे खड़े वाहन के आगे नहीं बढ़ने से एंबुलेंस फंसी रहती है और हरी बत्ती होने के इंतजार में मरीज का कीमती समय बर्बाद होता है।
याचिका में दलील दी गई कि अगर ट्रैफिक लाइट से कैमरे नहीं हटाए गए तो इससे जान की अपूर्णीय क्षति होगी और यह संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन है।