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राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनाव के लिए आदर्श प्रक्रिया बनाने की मांग पर विचार करे ECI : दिल्ली हाईकोर्ट

राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनाव के लिए आदर्श प्रक्रिया बनाने और इसे देश के सभी दलों के संविधान में इस प्रक्रिया को शामिल करने की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) को...

राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनाव के लिए आदर्श प्रक्रिया बनाने की मांग पर विचार करे ECI : दिल्ली हाईकोर्ट
नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाताTue, 12 Jan 2021 07:26 PM
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राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनाव के लिए आदर्श प्रक्रिया बनाने और इसे देश के सभी दलों के संविधान में इस प्रक्रिया को शामिल करने की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) को विचार करने को कहा है। हाईकोर्ट ने आयोग को इस मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका को बतौर प्रतिवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया है।

चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल तथा जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने निर्वाचन आयोग को इस याचिका पर कानून, नियमों, नियामकों और इस मामले के तथ्यों पर लागू होने वाली सरकारी नीति के अनुसार निर्णय लेने का को कहा है। साथ ही बेंच ने इस जनहित याचिका का निपटारा कर दिया। वकील सी. राजशेखरन की ओर से दाखिल याचिका का निपटारा कर दिया है।

याचिकाकर्ता राजशेखरन अभिनेता कमल हासन के राजनीतिक दल मक्कल निधि मय्यम (एमएनएम) के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। राजशेखरन की ओर से वकील अभिमन्यु तिवारी ने बेंच के समक्ष कहा कि राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनाव में आयोग के विनियामक निरीक्षक का अभाव है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने 1996 में सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दलों और गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत पार्टियों को पत्र जारी किया था और इसमें कहा गया था कि वे संगठनात्मक चुनावों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस पत्र के जरिये उनसे उक्त चुनावों के संबंध में अपने-अपने संविधानों का पालन करने की अपील की गई थी। 

राजशेखरन ने याचिका में आरोप लगाया गया कि अधिकतर दलों में स्थापित राजनीतिक परिवारों की उक्त पार्टियों के आलाकमान पद पर पकड़ बनाए रखने के लिए आंतरिक चुनाव खानापूर्ति साबित होते हैं। 

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