BJP विधायक विजेंद्र गुप्ता को दिल्ली HC से राहत, विधानसभा में हो सकेंगे शामिल
बीजेपी ने विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा से एक साल के लिए निलंबन के प्रस्ताव को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने की इजाजत दी है। साथ ही कोर्ट ने विजेंद्र गुप्ता को सदन की गरिमा बनाए रखने की सलाह दी। गौरतलब है कि विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा से एक साल के लिए निलंबन के प्रस्ताव को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
गौरतलब है कि मंगलवार को दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल ने सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में बीजेपी विधायक को अगले सत्र तक के लिए निलंबित कर दिया था। विधानसभा में गुप्ता ने दिल्ली के बजट विवरण को कथित तौर से लीक करने का आरोप लगा रहे थे। इतन ही नहीं उन्होंने सदन में विशेषाधिकार उल्लंघन का नोटिस दिया था। इसपर सदन के अध्यक्ष ने उनसे कहा था कि आपको यह नोटिस कम से कम तीन घंटे पहले देना चाहिए था, जो कि नियम के मुताबिक है। विजेंद्र गुप्ता इस मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए सदन में अड़े रहे। इसपर स्पीकर रामनिवास गोयल ने कहा कि आप कह रहे हैं कि इसपर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि इसका उद्देश्य हंगामा करना और सदन का समय बर्बाद करना है।
इसके बाद जब दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तब भी बीजेपी नेता ने इस मुद्दे को उठाया। इसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने विजेंद्र यादव को सदन से एक साल के लिए निष्कासित किये जाने की मांग उठाई। स्पीकर और विजेंद्र गुप्ता के बीच तीखी नोंक-झोंक हुई थी और भाजपा विधायक को एक साल के लिए सदन से निलंबित करने का फैसला स्पीकर ने सुनाया था।