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GTB अस्पताल पर हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल में दिल्लीवालों को इलाज में तरजीह देने के उसके सर्कुलर को रद्द करने के हाईकोर्ट के शुक्रवार को आए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।  जीटीबी...

GTB अस्पताल पर हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी दिल्ली सरकार
नई दिल्ली | एजेंसीFri, 12 Oct 2018 06:14 PM
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दिल्ली सरकार गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल में दिल्लीवालों को इलाज में तरजीह देने के उसके सर्कुलर को रद्द करने के हाईकोर्ट के शुक्रवार को आए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। 

जीटीबी अस्पताल में अक्टूबर की शुरुआत में लागू किए गए इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत, दिल्लीवालों को रजिस्ट्रेशन काउंटर, रोगी भर्ती विभाग, जांचों और दवा काउंटर सेवा में तरजीह दी गई है। रोगियों की पहचान वोटर आइडेंटिटी कार्ड के आधार पर शुरू की गई।

GTB अस्पताल में इलाज के लिए दिल्लीवालों को तरजीह देने वाला सर्कुलर रद्द

दिल्ली सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि करदाताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना हर सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने कहा, ''दिल्ली सरकार जीटीबी अस्पताल में दिल्ली के निवासियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट से असहमत है और वह सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देगी।

न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन स्थित जीटीबी अस्पताल में दिल्ली के निवासियों को तरजीह देने के प्रस्ताव को अगस्त में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंजूरी दी थी। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अस्पताल में गैर-निवासियों की तुलना में दिल्लीवालों को इलाज में तरजीह देने के 'आप' सरकार के सर्कुलर को खारिज कर दिया था।

चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस वी.के. राव की बैंच ने इससे पहले एनजीओ 'सोशल ज्यूरिस्ट द्वारा दायर जनहित याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इस याचिका में दिल्ली सरकार के पायलट प्रोजेक्ट को चुनौती दी गई थी।

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